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संसद सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगा और 90 दिन, 11 मार्च को सुनवाई - Parliament security breach case

Parliament security breach case: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच के लिए और 90 दिन का वक्त मांगा है. कोर्ट इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई करेगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 7, 2024, 8:51 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की जांच के लिए 90 दिन और समय देने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने सभी छह आरोपियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुछ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और डिजिटल डाटा कई वाल्यूम में है. इस मामले के सभी आरोपी 11 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं. 1 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ाया था. 5 जनवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए है.

यह भी पढ़ेंः संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 19 मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

बता दें, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहरभी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर मेट्रो सेवा कुछ घंटे हुई बाधित, यात्रियों को घंटों करना पड़ा इंतजार

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के छह आरोपियों की जांच के लिए 90 दिन और समय देने की मांग की है. दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने सभी छह आरोपियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कुछ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और डिजिटल डाटा कई वाल्यूम में है. इस मामले के सभी आरोपी 11 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं. 1 मार्च को कोर्ट ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 मार्च तक बढ़ाया था. 5 जनवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए है.

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बता दें, 13 दिसंबर को संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहरभी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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