नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक वह बॉर्डर पार पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद की खेप भारत में लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. लश्कर से संबद्ध मॉड्यूल व आरोपी एक रिटायर्ड फौजी है. आरोपी का नाम रियाज अहमद है.
ऐसे पकड़ा गया रियाज अहमद: डीसीपी हेड क्वार्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि रियाज अहमद पिछले साल 31 जनवरी 2023 को वह अपने दोस्त अल्ताफ के साथ रिटायर हुआ था. उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है. आरोपी गुलाम सरवर के साथ मिलकर बॉर्डर पार पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद की खेप भारत में लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके बारे में दो दिन पहले 4 फरवरी को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी, यह जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधि के मामले में वांटेड भी था.
कुछ दिन पहले कुपवाड़ा पुलिस ने पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से कई एके राइफल, मैगजीन 16 राउंड गोलियां आदि बरामद हुई थी. सभी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मंजूर अहमद शेख द्वारा भेजे गए थे. जो बॉर्डर पार इस तरीके की गतिविधि में शामिल थे. रियाज अहमद भी उसी मामले में फरार चल रहा था.
मल्होत्रा ने बताया कि रियाज अहमद किसी तरह छुपता हुआ मध्य प्रदेश पहुंचा था. वहां जबलपुर से इसने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी. उसे निजामुद्दीन होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर आगे जाना था. सुचना के अनुसार एसएचओ विश्वनाथ पासवान की देखरेख में एक टीम को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया. सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर पुलिसकर्मी को तैनाती कर अलर्ट कर दिया गया था.
चेकिंग के दौरान रियाज अहमद पकड़ा गया. पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने एक और सहयोगी अल्ताफ के साथ महाकौशल एक्सप्रेस में बैठा था. जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 3:00 बजे पहुंचा था. वहां से ऑटो लेकर वह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से उसे आगे डायरेक्शन के अनुसार जाना था.
IPC की कई धाराओं में केस दर्ज: फिलहाल रियाज अहमद को कानून की उचित धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जम्मू-कश्मीर के संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों को सुचना दे दी गई है.लश्कर आतंकी रियाज अहमद को धारा 120बी आईपीसी, 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट, 13, 18, 20, 23, 38, 39 यूए (पी) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.