नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस की ओर से दलीलें पूरी कर ली गई. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई कल यानि 10 अप्रैल को जारी रखने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले पर पूरी सहमति जताई थी. जमानत पर विचार करते समय सभी तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए. अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं. ये आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं है.
उमर खालिद की ओर से कहा गया था कि दूसरे आरोपियों के खिलाफ हमसे गंभीर आरोप हैं और वे जमानत पर हैं. उन्हें तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी भी नहीं बनाया था. उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप पेस ने कहा था कि जिन तथ्यों के आधार पर तीन आरोपियों को जमानत दी गई वही तथ्य उमर खालिद के साथ भी हैं. उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात करते हुए जमानत देने की मांग की थी.
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बता दें, उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो जेल में है. इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच हुई बैठकों का नतीजा थी, जिनमें उमर खालिद भी शामिल हुआ था.
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