नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर इस बारे में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराएं. हाईकोर्ट के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एडवोकेट एक्ट को लागू करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस दयाल वकीलों की जानिब से दायर की गई है. सुनवाई के दौरान दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) की ओर से वकील केसी मित्तल ने कहा कि दिल्ली बार काउंसिल और कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ बार एसोसिएशंस ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं.
बीसीडी की दलील सुनने के बाद कोर्ट का निर्देश
सुनवाई के दौरान बीसीडी ने कहा कि दिल्ली बार काउंसिल और कोआर्डिनेशन कमेटी उप-राज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून सचिव सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श कर रही है. बीसीडी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बीसीडी और कोआर्डिनेशन कमेटी को इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
अदालतों में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. याचिका में पिछले दिनों द्वारका में वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल की हत्या का जिक्र किया गया है. याचिका में 2021 में हाईकोर्ट की ओर से अदालतों की सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान लेने का भी जिक्र किया गया है.
ये भी पढ़ें: Delhi: आंखों की रोशनी नहीं, पर दूसरों की दिवाली रोशन करने का रखते हैं हुनर; जानिए- इनके हाथों का कमाल
ये भी पढ़ें: भारतीय यूथ कांग्रेस ने की दिल्ली में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग