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डेढ़ साल की बच्ची की आवारा कुत्तों ने की थी हत्या, हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

Delhi High Court: दिल्ली में बढ़ते कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए NDMC को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आवारा कुत्तों को खिलाना किसी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 4, 2024, 8:59 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता जताई है. डेढ़ साल की एक बच्ची को आवारा कुत्तों द्वारा मार डालने के मामले में बच्ची के पिता की ओर से मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग वैन से आकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं. एक इलाके के आवारा कुत्ते किसी पर भी हमला कर देते हैं. आवारा कुत्ते पैदल चलनेवालों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं. कोर्ट ने कुहा कि आवारा कुत्तों को खिलाना किसी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और WFI को जारी किया नोटिस, ट्रायल को 4 पहलवानों ने कोर्ट में दी है चुनौती

याचिका राहुल कनौजिया ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि 24 फरवरी को तुगलक लेने के धोबी घाट इलाके में याचिकाकर्ता की डेढ़ साल की बेटी अपने घर के सामने बैठी थी. तभी चार-पांच की संख्या में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बच्ची को कुछ मीटर घसीटकर ले गए और बच्ची को मार डाला. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि बगल के चिल्ड्रेन पार्क में लोग कुत्तों को खिलाते हैं और बच्चों की जान को हमेशा खतरा रहता है.

याचिका में कनौजिया ने कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है. लोगों की जानमाल की सुरक्षा करनी चाहिए. इलाके से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग करते हुए स्थानीय प्राधिकार को इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग की.

यह भी पढ़ेंः नोएडा जीएसटी धोखाधड़ी मामला: 25 हजार के इनामी बदमाश ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता जताई है. डेढ़ साल की एक बच्ची को आवारा कुत्तों द्वारा मार डालने के मामले में बच्ची के पिता की ओर से मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.

सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग वैन से आकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं. एक इलाके के आवारा कुत्ते किसी पर भी हमला कर देते हैं. आवारा कुत्ते पैदल चलनेवालों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं. कोर्ट ने कुहा कि आवारा कुत्तों को खिलाना किसी के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है.

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याचिका राहुल कनौजिया ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि 24 फरवरी को तुगलक लेने के धोबी घाट इलाके में याचिकाकर्ता की डेढ़ साल की बेटी अपने घर के सामने बैठी थी. तभी चार-पांच की संख्या में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बच्ची को कुछ मीटर घसीटकर ले गए और बच्ची को मार डाला. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि बगल के चिल्ड्रेन पार्क में लोग कुत्तों को खिलाते हैं और बच्चों की जान को हमेशा खतरा रहता है.

याचिका में कनौजिया ने कहा कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है. लोगों की जानमाल की सुरक्षा करनी चाहिए. इलाके से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग करते हुए स्थानीय प्राधिकार को इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग की.

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