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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, न्यायिक हिरासत कल तक के लिए बढ़ी - Bibhav Kumar bail plea

Bibhav Kumar bail plea: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है. वहीं तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की न्यायिक हिरासत कल यानि 15 जून तक के लिए बढ़ा दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 14, 2024, 1:13 PM IST

Updated : Jun 14, 2024, 5:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने नोटिस जारी किया. बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत कल तक के लिए बढ़ी

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है. बिभव कुमार को कल यानि 15 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आज बिभव की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया थी. 31 मई को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

यह भी पढ़ें- मुंबई में जांच के बाद बिभव को लेकर वापस लौटी दिल्ली पुलिस, अब स्वाति के सामने बैठाकर हो सकती है पूछताछ

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है. बिभव कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

यह भी पढ़ें- AAP बोली- FIR की सभी बातें झूठी, स्वाति मालीवाल ने X से हटाया केजरीवाल की फोटो, दिया जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने नोटिस जारी किया. बिभव कुमार ने तीस हजारी कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत कल तक के लिए बढ़ी

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है. बिभव कुमार को कल यानि 15 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा. आज बिभव की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया थी. 31 मई को कोर्ट ने बिभव को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.

बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले एक और याचिका दायर किया है जिसमें अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुआवजे की मांग की है. बिभव कुमार ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

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Last Updated : Jun 14, 2024, 5:29 PM IST
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