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दिल्ली कोचिंग हादसे में तीन छात्रों की मौत के मामले में CBI को नोटिस जारी - Court on bail pleas of co owners

Court on bail pleas of co owners: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 5, 2024, 2:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को करने का आदेश दिया. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था.

आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहाः इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोचिंग के इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था, "जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए." उन्होंने कहा था, "जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते."

सह-मालिकों के वकील ने कहा, "बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं. क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए."

हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपाः दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था, "अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है."

यह भी पढ़ें- RAU'S STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, 28 अगस्त को आएगा डिसीजन

बता दें, RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें- दिल्ली: कोचिंग सेंटर हादसा मामले में बेसमेंट मालिकों को झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को करने का आदेश दिया. जिन आरोपियों ने जमानत याचिका दायर किया है, उनमें तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अगस्त को इन चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया था.

आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहाः इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान कोचिंग के इन आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था, "जमानत याचिका पर भावनाओं से नहीं बल्कि मामले और कानून के तथ्यों के आधर पर सुनवाई की जाए." उन्होंने कहा था, "जब एजेंसी कार्रवाई नहीं करती तो यह भी अपराध का हिस्सा है. दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते."

सह-मालिकों के वकील ने कहा, "बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके लिए आरोपी कैसे जिम्मेदार हैं. क्या आरोपियों को फावड़ा उठाकर नालियों की सफाई शुरू कर देनी चाहिए."

हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपाः दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है. इसके पहले तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने चारों सह-मालिकों की जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था, "अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दाखिल करें. इस मामले में एक आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है."

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बता दें, RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई.

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