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अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 26 नवंबर तक का समय - TERRORIST MODULE LINKED TO AL QAEDA

-हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक. -दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए और समय देने की मांग की.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 19, 2024, 7:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (एक्यूआईएस) की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने से पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामले की जांच पूरी करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है. साथ ही दिल्ली पुलिस की याचिका पर मामले के 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय आज पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था, जो रांची का रहने वाला है.

राजस्थान में ले रहे थे ट्रेनिंग: आरोपियों में डॉ. इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं. आरोपी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं. वे कुछ दिनों से राजस्थान के भिवाड़ी में रहकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एके-47 राइफल, कई रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस के साथ साहित्य बरामद किए थे.

यह भी पढ़ें- बम की फर्जी कॉल को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इमरजेंसी के लिए एक्शन प्लान जरूरीः दिल्ली हाईकोर्ट

यह भी पढ़ें- ISIS संदिग्ध रमीज अहमद लोन की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल (एक्यूआईएस) की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने से पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मामले की जांच पूरी करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है. साथ ही दिल्ली पुलिस की याचिका पर मामले के 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय आज पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

बता दें कि, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश डालकर एक संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था, जो रांची का रहने वाला है.

राजस्थान में ले रहे थे ट्रेनिंग: आरोपियों में डॉ. इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं. आरोपी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं. वे कुछ दिनों से राजस्थान के भिवाड़ी में रहकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एके-47 राइफल, कई रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस के साथ साहित्य बरामद किए थे.

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