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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और WFI को जारी किया नोटिस, ट्रायल को 4 पहलवानों ने कोर्ट में दी है चुनौती - Delhi High court

Delhi HC Notice to WFI and Center: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान द्वारा दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार और भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 4, 2024, 7:13 PM IST

Updated : Mar 4, 2024, 10:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल पर रोक लगाने की मांग करने वाली बजरंग पुनिया समेत चार पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च को करने का आदेश दिया है. पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनावों को अवैध घोषित करने की मांग की है.

सुनवाई के दौरान पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दूसरे सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित किए जाने को चुनौती देते हुए ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव स्पोर्ट्स कोड का खुला उल्लंघन था. याचिका दायर करने वालों में बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान शामिल हैं.

याचिका में भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दूसरे सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित किए जाने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर रखा है और ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ को ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित करने का अधिकार नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए एक तदर्थ कमेटी का गठन किया था. भारतीय कुश्ती संघ अपनी कानूनी स्थिति जानने के बाद भी सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ को ऐसे आयोजन करने और सर्कुलर जारी करने से रोका नहीं जाएगा तब तक वो गैरकानूनी तरीके से पहलवानों को दिग्भ्रमित करने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहेगा.

याचिका में कहा गया है कि तदर्थ समिति ने भी जो सेलेक्शन ट्रायल की तिथि तय की है. वहीं, तिथि भारतीय कुश्ती संघ ने भी तय की है. ऐसा होने से पहलवानों में काफी भ्रम होगा. इन पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. महिला पहलवानों ने बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया है, जो राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल पर रोक लगाने की मांग करने वाली बजरंग पुनिया समेत चार पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च को करने का आदेश दिया है. पहलवानों ने दिसंबर 2023 में हुए महासंघ के चुनावों को अवैध घोषित करने की मांग की है.

सुनवाई के दौरान पहलवानों की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दूसरे सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित किए जाने को चुनौती देते हुए ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव स्पोर्ट्स कोड का खुला उल्लंघन था. याचिका दायर करने वालों में बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान शामिल हैं.

याचिका में भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स एंड वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दूसरे सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित किए जाने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर रखा है और ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ को ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित करने का अधिकार नहीं है.

याचिका में कहा गया है कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए एक तदर्थ कमेटी का गठन किया था. भारतीय कुश्ती संघ अपनी कानूनी स्थिति जानने के बाद भी सेलेक्शन ट्रायल के लिए पहलवानों को आमंत्रित कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ को ऐसे आयोजन करने और सर्कुलर जारी करने से रोका नहीं जाएगा तब तक वो गैरकानूनी तरीके से पहलवानों को दिग्भ्रमित करने और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता रहेगा.

याचिका में कहा गया है कि तदर्थ समिति ने भी जो सेलेक्शन ट्रायल की तिथि तय की है. वहीं, तिथि भारतीय कुश्ती संघ ने भी तय की है. ऐसा होने से पहलवानों में काफी भ्रम होगा. इन पहलवानों ने बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. महिला पहलवानों ने बृजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया है, जो राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है.

Last Updated : Mar 4, 2024, 10:17 PM IST
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