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अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल AQIS की जांच के लिए हाईकोर्ट ने समय सीमा 90 दिन बढ़ाने की दी मंजूरी - INVESTIGATION OF AQIS

-हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक. -पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से किया था इनकार.

दिल्ली हाईकोर्ट ने AQIS की जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की दी मंजूरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने AQIS की जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की दी मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 12, 2024, 6:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल एक्यूआईएस की जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच के लिए 90 दिनों का समय बढ़ाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को एक्यूआईएस की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर इस मामले के 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय 19 नवंबर को पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार: बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश देकर संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था जो रांची का रहने वाला है. आरोपियों में डॉ. इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं.

बरामद किए गए थे हथियार: आरोपी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं. वे कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे, जहां भिवाड़ी में वे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एके-47 राइफल सहित दूसरे हथियार, जिंदा कारतूस व साहित्य बरामद किए थे.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल एक्यूआईएस की जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच के लिए 90 दिनों का समय बढ़ाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को एक्यूआईएस की जांच के लिए और समय दिए जाने से इनकार करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर इस मामले के 11 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, इस मामले में जांच के लिए 90 दिन का समय 19 नवंबर को पूरा हो रहा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी न होने का हवाला देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच के लिए और समय देने की मांग की थी. लेकिन, पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को और समय देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार: बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अगस्त में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर 17 ठिकानों पर दबिश देकर संयुक्त अभियान के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल का नेतृत्व डॉ. इश्तियाक कर रहा था जो रांची का रहने वाला है. आरोपियों में डॉ. इश्तियाक के अलावा एनामुल अंसारी, शाहबाज अंसारी, अल्ताफ अंसारी, हसन अंसारी, अर्शद खान, उमर फारुक, मोहम्मद रिजवान, मोतिउर रहमान, रहमतुल्लाह और फैजान अहमद शामिल हैं.

बरामद किए गए थे हथियार: आरोपी हसन अंसारी, एनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारुक और शाहबाज अंसारी झारखंड के निवासी हैं. वे कुछ दिनों से राजस्थान में रह रहे थे, जहां भिवाड़ी में वे हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे. पुलिस ने इनके पास से एके-47 राइफल सहित दूसरे हथियार, जिंदा कारतूस व साहित्य बरामद किए थे.

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