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MCD स्कूलों की खराब हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब - DELHI MCD Schools

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी स्कूलों की खराब स्थिति पर शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने रिपोर्ट में स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी देने को कहा है.

एमसीडी स्कूलों की खराब हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
एमसीडी स्कूलों की खराब हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 26, 2024, 8:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक निगम की ओर से संचालित उन पांच स्कूलों का दौरा कर उनकी खराब हालत पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में उन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी होनी चाहिए.

दरअसल, हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल कर मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक स्थित नगर निगम के स्कूलों की खराब हालत का जिक्र किया गया था. एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कूलों में डेस्क और कुर्सियां टूटी मिली. स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. क्लासरूम में पानी प्रवेश कर गया है. रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक छात्रों को यूनिफॉर्म, डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएं.

अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक स्कूल में क्लासरूम टीन शेड का था. निगम के कम से कम 17 स्कूल ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की संख्या क्लासरूम से कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, फर्नीचर की खरीद के लिए फंड आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया है. निगम में पढ़ने वाले 1 लाख 37 हजार छात्र ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिला है.

बता दें, 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये बताया गया था कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब दो लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए राशि नहीं मिली है. सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं जैसे यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री इत्यादि नहीं मिल रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक निगम की ओर से संचालित उन पांच स्कूलों का दौरा कर उनकी खराब हालत पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में उन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी होनी चाहिए.

दरअसल, हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल कर मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक स्थित नगर निगम के स्कूलों की खराब हालत का जिक्र किया गया था. एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कूलों में डेस्क और कुर्सियां टूटी मिली. स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. क्लासरूम में पानी प्रवेश कर गया है. रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक छात्रों को यूनिफॉर्म, डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएं.

अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक स्कूल में क्लासरूम टीन शेड का था. निगम के कम से कम 17 स्कूल ऐसे हैं, जहां शिक्षकों की संख्या क्लासरूम से कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, फर्नीचर की खरीद के लिए फंड आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया गया है. निगम में पढ़ने वाले 1 लाख 37 हजार छात्र ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं मिला है.

बता दें, 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को ये बताया गया था कि निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले करीब दो लाख बच्चों का बैंक खाता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए राशि नहीं मिली है. सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं जैसे यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री इत्यादि नहीं मिल रहे हैं.

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