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दिल्ली सरकार पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर कर में देगी छूट, LG के पास प्रस्ताव - Delhi govt give new tax exemption

Delhi government tax exemption proposal sent to LG: दिल्ली सरकार जल्द पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर छूट देगी. इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है और इसको मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया है. मंजूरी मिलते ही दिल्ली वालों को काफी फायदा होगा.

पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया वाहन खरीदने पर कर में छूट का प्रस्ताव
एलजी वीके सक्सेना और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत. (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 26, 2024, 6:38 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर वाहन कर में छूट देगी. परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी.

हाल में दिल्ली में 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया. यानि वाहनों की उम्र पूरी होने पर परिवहन विभाग ने उन्हें डी-रजिस्टर कर दिया. यदि कोई इन वाहनों को स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन लेने पर कर में छूट मिलेगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में छूट से वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को मानना आसान होगा.

मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मिलेगी छूटः भेजे गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी. नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों पर कर में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगीः हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैधता तीन साल रहेगी. दिल्ली एनसीआर में डीजल के वाहन 10 साल और पेट्रोल के वाहनों 15 साल तक चलाए जा सकते हैं. ये उम्र पूरे होने के तीन माह पहले तक वाहनों को दूसरे राज्य में भेजने के लिए परिवहन विभाग से एनओसी ली जा सकती है. एनओसी लेने के बाद इन वाहनों को एनसीआर से बाहर दूसरे राज्यों में चलाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : LG ने बढ़ाई केजरीवाल सरकार की मुसीबत, रिश्तेदार से जुड़े मामले की सीबीआई जांच के आदेश

हाल में दिल्ली में 55 लाख वाहनों को परिवहन विभाग की तरफ से डी-रजिस्टर किया गया. इन वाहनों ने अपनी उम्र पूरी कर ली है. इन वाहनों के मालिकों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह वाहन को स्क्रैप कराएं. दिल्ली में अभी तक स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर छूट नहीं मिल रही है. उपराज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी.

ये भी पढ़ें : 'दिल्ली सरकार कर रही संवैधान‍िक उल्‍लंघन...' भाजपा MLA ने LG को पत्र ल‍िख लगाई हस्‍तक्षेप की गुहार -

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के लिए जारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा करने पर परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर वाहन कर में छूट देगी. परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी.

हाल में दिल्ली में 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया. यानि वाहनों की उम्र पूरी होने पर परिवहन विभाग ने उन्हें डी-रजिस्टर कर दिया. यदि कोई इन वाहनों को स्क्रैप कराता है तो उसे नया वाहन लेने पर कर में छूट मिलेगी. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना और नए स्वच्छ वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में छूट से वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को मानना आसान होगा.

मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की मिलेगी छूटः भेजे गए प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी. वहीं, नए डीजल वाहनों के लिए यह छूट 15 प्रतिशत की होगी. नए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी परिवहन वाहनों पर कर में 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. नए डीजल परिवहन वाहनों की खरीद पर वाहनों के पंजीकरण पर देय मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगीः हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैधता तीन साल रहेगी. दिल्ली एनसीआर में डीजल के वाहन 10 साल और पेट्रोल के वाहनों 15 साल तक चलाए जा सकते हैं. ये उम्र पूरे होने के तीन माह पहले तक वाहनों को दूसरे राज्य में भेजने के लिए परिवहन विभाग से एनओसी ली जा सकती है. एनओसी लेने के बाद इन वाहनों को एनसीआर से बाहर दूसरे राज्यों में चलाया जा सकता है.

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हाल में दिल्ली में 55 लाख वाहनों को परिवहन विभाग की तरफ से डी-रजिस्टर किया गया. इन वाहनों ने अपनी उम्र पूरी कर ली है. इन वाहनों के मालिकों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह वाहन को स्क्रैप कराएं. दिल्ली में अभी तक स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर छूट नहीं मिल रही है. उपराज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही छूट मिलनी शुरू हो जाएगी.

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