नई दिल्ली: हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी बिजनेसमैन अमनदीप ढल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि आरोप है कि अमनदीप ढल और उनके पिता ने इस मामले से उनका नाम हटाने के लिए ईडी के एक अधिकारी को पांच करोड़ रुपये रिश्वत दिए. इसका साफ मतलब है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले के कई गवाह अमनदीप ढल को बखूबी जानते हैं और वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे.
25 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल शामिल हैं. बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री कैसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.
25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.
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