नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार कोचिंग के मालिक समेत सात आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दो आरोपियों कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जिसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
वहीं, इसके अलावे सोमवार को गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इन पांचों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश किया. पेशी के दौरान आरोपियों ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की है. तब कोर्ट ने कहा कि अभी रिकॉर्ड पर कोई जमानत याचिका नहीं आई है. अगर रिकॉर्ड पर आती है तो कल यानि 30 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
4 सह मालिक भी अरेस्टः दिल्ली पुलिस ने आज RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और एक थार चालक को गिरफ्तार किया था. थार चालक पर आरोप है कि वो गाड़ी तेज चला रहा था, जिससे कोचिंग के बेसमेंट की गेट टूट गई थी. सुनवाई के दौरान थार चालक की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसने जानबूझकर गेट नहीं तोड़ा. घटना के समय थार की स्पीड 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की थी. उसने कहा कि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है. रोड पर भी कोई रोक नहीं थी. पानी ढाई फीट ऊपर से आ रहा था.
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बता दें कि, RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है. याचिका राष्ट्रीय प्रवासी मंच द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तीन छात्रों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है.
याचिका में दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा के लिए उपाय करने की मांग की गई है. साथ ही इस घटना में मृतक तीन छात्रों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की गई है. और कहा गया है कि कोर्ट दिल्ली नगर निगम को दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा इंतजाम करने और एहतियात के लिए दिशानिर्देश जारी करे.
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