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नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने हरियाणा ने दबोचा आरोपी - RAPE ACCUSED ARRESTED

डोईवाला पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया.

Rape accused arrested
नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार (PHOTO- DEHRADUN POLICE)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 18, 2025, 5:43 PM IST

डोईवाला: उत्तराखंड पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को हरियाणा से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी लगातार 3 महीने से अपने ठिकाने बदल-बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था. पीड़िता के परिजनों की तरफ से 16 अक्टूबर 2024 को डोईवाला कोतवाली में नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी.

डोईवाला कोतवाल प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार कोतवाली धारा 137(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही पीड़िता की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास और संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया. साथ ही नाबालिग लड़की के दोस्तों और अन्य परिचितों से जानकारी जुटाई गई. जिसमें राजन साहनी नाम के युवक द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाए जाने के संबंध में जानकारी मिली.

इसके बाद पुलिस ने पीड़िता और राजन साहनी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी. लेकिन आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था. पुलिस टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों पर 17 जनवरी को ग्राम खरावड़, जिला रोहतक हरियाणा से नाबालिग युवती को अपहरण करने वाले आरोपी 20 वर्षीय राजन साहनी पुत्र किशोरी साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती, डोईवाला देहरादून को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया.

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा में धारा- 96/64(2)(M) बीएनएस और 5(J)(II)/5L/6 पॉक्सो अधिनियम जोड़ा गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः टिहरी में शादी की खुशियां मातम में बदली, अंगीठी के धुएं से दंपति की मौत

डोईवाला: उत्तराखंड पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को हरियाणा से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी लगातार 3 महीने से अपने ठिकाने बदल-बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था. पीड़िता के परिजनों की तरफ से 16 अक्टूबर 2024 को डोईवाला कोतवाली में नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में तहरीर दी गई थी.

डोईवाला कोतवाल प्रभारी विनोद गुसाईं ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार कोतवाली धारा 137(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही पीड़िता की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा आरोपी की तलाश और गिरफ्तारी के लिए सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास और संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया. साथ ही नाबालिग लड़की के दोस्तों और अन्य परिचितों से जानकारी जुटाई गई. जिसमें राजन साहनी नाम के युवक द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाए जाने के संबंध में जानकारी मिली.

इसके बाद पुलिस ने पीड़िता और राजन साहनी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी. लेकिन आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था. पुलिस टीम द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों पर 17 जनवरी को ग्राम खरावड़, जिला रोहतक हरियाणा से नाबालिग युवती को अपहरण करने वाले आरोपी 20 वर्षीय राजन साहनी पुत्र किशोरी साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती, डोईवाला देहरादून को गिरफ्तार किया. साथ ही आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया.

पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा में धारा- 96/64(2)(M) बीएनएस और 5(J)(II)/5L/6 पॉक्सो अधिनियम जोड़ा गया है. आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

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