देहरादून: कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को सख्त सजा सुनाई है. न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के जज पंकज तोमर की अदालत ने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से एक लाख रुपए पीड़ित को प्रतिकार के रूप में देने के आदेश जारी किए है.
हिमाचल प्रदेश निवासी एक महिला ने 27 नवंबर 2022 में प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाली है. वो किडनी में पथरी के ऑपरेशन के लिए वह देहरादून आई थी. 24 नवंबर 2022 को महिला ऑपरेशन के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई और 24 नवंबर को उसका ऑपरेशन हुआ. जिसके चलते उन्हें 24 और 25 नवंबर को अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. इस दौरान महिला का पति भी उनके साथ अस्पताल में था और 25 नवंबर की रात को उनकी माता भी उनके साथ अस्पताल में रुक गई. उस दिन महिला के पति ने अपनी चार वर्षीय बेटी को अपने दोस्त प्रेमनगर निवासी के पास छोड़कर आ गया.
26 नवंबर को वह अस्पताल से छुट्टी होकर घर पहुंची और हिमाचल प्रदेश चले गए. 27 नवंबर की सुबह बेटी ने दर्द होने की बात अपने परिजनों को बताई और परिजनों द्वारा पूछने पर बेटी ने बताया कि आरोपी ने उनके साथ गलत काम किया है. महिला की शिकायत के आधार पर प्रेमनगर पुलिस ने 27 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी अब तक जेल में ही बंद है. इस मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने 27 जनवरी 2023 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की.
अभियोजन अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया है कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल सक्षम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया.अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत ने जुर्माने की कुल धनराशि में से एक लाख रुपए पीड़ित को प्रतिकार के रूप में देने के आदेश दिए हैं.
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