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सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले पर कोर्ट अब 28 मार्च को देगी फैसला - sp mla irfan solanki

सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज आगजनी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि तय कर दी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 22, 2024, 10:05 AM IST

Updated : Mar 22, 2024, 12:34 PM IST

कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में दर्ज आगजनी के मामले पर शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि तय कर दी है. इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला,शौकत अली समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों का कहना है की फैसले को देखते हुए कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. कहा जा रहा है कि दोपहर में 12:00 के बाद किसी भी समय फैसला सामने आ सकता है.


एक हफ्ते में दो बार हुई सुनवाई मगर आ नहीं सका फैसला: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज दो मामलों में पिछले हफ्ते दो बार सुनवाई हुई मगर फैसला नहीं आ सका. सपा विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि साल 2017 में सपा विधायक के खिलाफ जहां आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. वहीं साल 2022 में उनके खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज किया गया था. 14 मार्च को इन दोनों मामलों पर फैसला आना था, मगर अचानक ही फैसला टल गया था. इसके बाद 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे सभी आरोपियों एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, मगर जज के छुट्टी होने पर फैसला नहीं सुनाया जा सका.


निर्दोष साबित होंगे इरफान: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि सपा विधायक को दोनों ही मामलों में निर्दोष करार दिया जाएगा. हालांकि आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है. वहीं शहर में होली रमजान समेत अन्य पर्वों को देखते हुए सुरक्षा के नजरिये से कई थानों की फोर्स भी सक्रिय कर दी गई है. आईबी व एलआईयू के अफसरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों का कहना था कि पुलिस ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं,उनके आधार पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा जरूर होगी।

ये भी पढ़ेंः बनारस: महाश्मशान मणिकर्णिका पर मसान की होली में उमड़ा जनसैलाब, जलती चिताओं के बीच खेली गई भस्म से होली

कानपुर: शहर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ साल 2022 में दर्ज आगजनी के मामले पर शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई की. इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि तय कर दी है. इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजरायल आटेवाला,शौकत अली समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई. कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों का कहना है की फैसले को देखते हुए कानपुर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. कहा जा रहा है कि दोपहर में 12:00 के बाद किसी भी समय फैसला सामने आ सकता है.


एक हफ्ते में दो बार हुई सुनवाई मगर आ नहीं सका फैसला: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज दो मामलों में पिछले हफ्ते दो बार सुनवाई हुई मगर फैसला नहीं आ सका. सपा विधायक के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि साल 2017 में सपा विधायक के खिलाफ जहां आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. वहीं साल 2022 में उनके खिलाफ आगजनी का मुकदमा दर्ज किया गया था. 14 मार्च को इन दोनों मामलों पर फैसला आना था, मगर अचानक ही फैसला टल गया था. इसके बाद 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे सभी आरोपियों एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे, मगर जज के छुट्टी होने पर फैसला नहीं सुनाया जा सका.


निर्दोष साबित होंगे इरफान: सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने दावा किया कि सपा विधायक को दोनों ही मामलों में निर्दोष करार दिया जाएगा. हालांकि आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को होनी है. वहीं शहर में होली रमजान समेत अन्य पर्वों को देखते हुए सुरक्षा के नजरिये से कई थानों की फोर्स भी सक्रिय कर दी गई है. आईबी व एलआईयू के अफसरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अफसरों का कहना था कि पुलिस ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं,उनके आधार पर सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा जरूर होगी।

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Last Updated : Mar 22, 2024, 12:34 PM IST
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