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हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों से दून नगर निगम वसूलेगा 12% जुर्माना, UPCL भी बकाएदारों पर सख्ती के मूड में - Dahradun Municipal Corporation

Dehradun Municipal Corporation House Tax देहरादून वासियों को नगर निगम नए वित्तीय वर्ष से अब तगड़ा झटका देने जा रहा है. दरअसल जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर जमा नहीं किया है, उन्हें अब सोमवार यानी नए वित्तीय वर्ष में जुर्माने के साथ गृह कर जमा करना होगा. ऐसे में इन लोगों को नगर निगम द्वारा दी जा रही 20% की छूट से भी वंचित रहना होगा. इसके साथ ही पावर कॉर्पोरेशन भी बिजली के बिल जमा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने की सोच रहा है.

Dehradun Municipal Corporation
देहरादून नगर निगम समाचार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 1, 2024, 6:38 AM IST

देहरादून: नगर निगम द्वारा लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए दिया गया वक्त अब खत्म हो गया है. जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर 31 मार्च तक जमा नहीं किया है, उन्हें अब नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट से तो वंचित तो रहना ही होगा, बल्कि अब ऐसे लोगों को कर जमा करते समय जुर्माना भी देना होगा.

छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने का समय खत्म हुआ: दरअसल नगर निगम द्वारा लोगों को संपत्ति कर जमा करने का पूरा वक्त दिया गया था. खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने के लिए कार्यालय खोला था. रविवार को भी संपत्ति कर जमा करने के लिए कार्यालय खोला गया. इतना मौका मिलने के बाद भी अब तक जिन लोगों ने यह कर नहीं जमा किया है, उनसे अब नगर निगम जुर्माने के साथ संपत्ति कर वसूलेगा.

अब 12 फीसदी जुर्माने के साथ भरना होगा हाउस टैक्स: नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से संपत्ति कर जमा ना करने वाले लोगों को 12% जुर्माना टैक्स के साथ जमा करना होगा. इसके अलावा नगर निगम अब तक संपत्ति कर में जो 20% की छूट दे रहा था, वह भी खत्म कर दी गई है. यानी अब तक संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों को पूरा टैक्स देना होगा. साथ ही 12% जुर्माना भी अदा करना होगा.

दून नगर निगम ने जमा किया 52 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स: हालांकि पिछले कुछ दिनों में नगर निगम द्वारा लगातार लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था. इसका असर भी दिखाई दिया था. छूट का लाभ लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने संपत्ति कर जमा किया. शनिवार तक नगर निगम में करीब 52 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका था.

पावर कॉरपोरेशन भी लगाया जुर्माना: नगर निगम के अलावा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बिजली के बिल जमा ना करने वालों से जुर्माना वसूलने की सोच रहा है. इतना ही नहीं बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं. नए वित्तीय वर्ष पर बिजली विभाग इस तरह की कार्रवाई को शुरू कर सकता है. अकेले देहरादून में ही 4000 से ज्यादा ऐसे विद्युत कनेक्शन हैं, जिन्होंने अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है. इसमें सरकारी विभागों के कार्यालय भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बिजली के बिल जमा नहीं किये हैं. ऐसे में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी ऐसे बकायदारों को आगाह किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: हाउस टैक्स जमा करवाने में दून नगर निगम को सर्दी में छूटे पसीने, बड़े बकायेदारों को भेजेगा अंतिम नोटिस

देहरादून: नगर निगम द्वारा लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए दिया गया वक्त अब खत्म हो गया है. जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर 31 मार्च तक जमा नहीं किया है, उन्हें अब नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट से तो वंचित तो रहना ही होगा, बल्कि अब ऐसे लोगों को कर जमा करते समय जुर्माना भी देना होगा.

छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने का समय खत्म हुआ: दरअसल नगर निगम द्वारा लोगों को संपत्ति कर जमा करने का पूरा वक्त दिया गया था. खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने के लिए कार्यालय खोला था. रविवार को भी संपत्ति कर जमा करने के लिए कार्यालय खोला गया. इतना मौका मिलने के बाद भी अब तक जिन लोगों ने यह कर नहीं जमा किया है, उनसे अब नगर निगम जुर्माने के साथ संपत्ति कर वसूलेगा.

अब 12 फीसदी जुर्माने के साथ भरना होगा हाउस टैक्स: नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से संपत्ति कर जमा ना करने वाले लोगों को 12% जुर्माना टैक्स के साथ जमा करना होगा. इसके अलावा नगर निगम अब तक संपत्ति कर में जो 20% की छूट दे रहा था, वह भी खत्म कर दी गई है. यानी अब तक संपत्ति कर जमा नहीं करने वालों को पूरा टैक्स देना होगा. साथ ही 12% जुर्माना भी अदा करना होगा.

दून नगर निगम ने जमा किया 52 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स: हालांकि पिछले कुछ दिनों में नगर निगम द्वारा लगातार लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था. इसका असर भी दिखाई दिया था. छूट का लाभ लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने संपत्ति कर जमा किया. शनिवार तक नगर निगम में करीब 52 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका था.

पावर कॉरपोरेशन भी लगाया जुर्माना: नगर निगम के अलावा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भी बिजली के बिल जमा ना करने वालों से जुर्माना वसूलने की सोच रहा है. इतना ही नहीं बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं. नए वित्तीय वर्ष पर बिजली विभाग इस तरह की कार्रवाई को शुरू कर सकता है. अकेले देहरादून में ही 4000 से ज्यादा ऐसे विद्युत कनेक्शन हैं, जिन्होंने अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है. इसमें सरकारी विभागों के कार्यालय भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बिजली के बिल जमा नहीं किये हैं. ऐसे में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी ऐसे बकायदारों को आगाह किया जा रहा है.
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