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8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दुकानदार दोषी करार, सात को सुनाई जाएगी सजा

Special POCSO Court Of Muzaffarpur:मुजफ्फरपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में दुकानदार रवि कुमार उर्फ रवि रजक को दोषी ठहराया है. कोर्ट 7 फरवरी को सजा सुनाएगी.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 30, 2024, 3:33 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने कंपनीबाग योगियामठ निवासी रवि कुमार उर्फ रवि रजक को दोषी ठहराया है. कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. घटना 14 जून 2020 को अहियापुर इलाके की एक बच्ची के साथ घटी थी. घटना ने शहरवासियों को झकझोर दिया था। लोगों ने स्पीडी ट्रायल चलाते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की.

दुष्कर्म के मामले में दुकानदार दोषी करार: विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने इस केस में पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसमें एसकेएमसीएच के डॉक्टर, 3 पुलिस अधिकारी व अन्य गवाह शामिल थे. पुलिस ने जांच पूरी करते हुए 12 सितंबर 2020 को आरोपित रवि पर चार्जशीट दाखिल की.

साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी ठहराया: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बच्ची के पिता के बयान पर "अहियापुर थाने में अज्ञात पर अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई थी. साक्ष्य के आधार पर आरोपित को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. गवाहों के बयान व एफएसएल जांच रिपोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई." घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने प्रशासन से इस घटना की सघन जांच की मांग की है.

अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 14 जून 2020 की दोपहर 12 बजे बच्ची घर के पास स्थित एक कॉस्मेटिक की दुकान में शृंगार का सामान खरीदने गई थी. उसके साथ पड़ोस की एक 10 साल की बच्ची भी थी। दूसरी बच्ची घर लौट गई, लेकिन पीड़िता का पता नहीं चला. दिनभर खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली तो अगले दिन बच्ची के पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए अज्ञात पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसके दो दिन बाद बच्ची का शव सिकंदरपुर मरीन ड्राइव के पास कपड़े में लिपटा मिला.

आरोपी को परिजनों ने पकड़ा: उन्होंने बताया कि आक्रोशित लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया. छानबीन में बच्ची के घर के पास कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रवि की भूमिका सामने आई. परिजनों और उनके परिचितों ने 18 जून को रवि को स्कूटी के साथ पकड़ लिया. उसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया था. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपित की दुकान से खून के धब्बा भी मिले थे.

यह भी पढ़ेंः Gaya Rape: बारात में शामिल होने जा रही 16 वर्षीय नाबालिग से गैंग रेप, दो युवकों ने मिलकर घटना को दिया अंजाम

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने कंपनीबाग योगियामठ निवासी रवि कुमार उर्फ रवि रजक को दोषी ठहराया है. कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. घटना 14 जून 2020 को अहियापुर इलाके की एक बच्ची के साथ घटी थी. घटना ने शहरवासियों को झकझोर दिया था। लोगों ने स्पीडी ट्रायल चलाते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की.

दुष्कर्म के मामले में दुकानदार दोषी करार: विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने इस केस में पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसमें एसकेएमसीएच के डॉक्टर, 3 पुलिस अधिकारी व अन्य गवाह शामिल थे. पुलिस ने जांच पूरी करते हुए 12 सितंबर 2020 को आरोपित रवि पर चार्जशीट दाखिल की.

साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी ठहराया: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बच्ची के पिता के बयान पर "अहियापुर थाने में अज्ञात पर अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई थी. साक्ष्य के आधार पर आरोपित को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. गवाहों के बयान व एफएसएल जांच रिपोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराने में अहम भूमिका निभाई." घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने प्रशासन से इस घटना की सघन जांच की मांग की है.

अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी: विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 14 जून 2020 की दोपहर 12 बजे बच्ची घर के पास स्थित एक कॉस्मेटिक की दुकान में शृंगार का सामान खरीदने गई थी. उसके साथ पड़ोस की एक 10 साल की बच्ची भी थी। दूसरी बच्ची घर लौट गई, लेकिन पीड़िता का पता नहीं चला. दिनभर खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली तो अगले दिन बच्ची के पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए अज्ञात पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. उसके दो दिन बाद बच्ची का शव सिकंदरपुर मरीन ड्राइव के पास कपड़े में लिपटा मिला.

आरोपी को परिजनों ने पकड़ा: उन्होंने बताया कि आक्रोशित लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया. छानबीन में बच्ची के घर के पास कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले रवि की भूमिका सामने आई. परिजनों और उनके परिचितों ने 18 जून को रवि को स्कूटी के साथ पकड़ लिया. उसकी पिटाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया था. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपित की दुकान से खून के धब्बा भी मिले थे.

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