संभल: कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया.
चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी ठहराया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसके ऊपर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बच्ची से रेप मामले में शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव पैरवी कर रहे थे. उन्होंने बताया कि आरोपी अवधेश उर्फ़ ख्वाजा सराय थाना धनारी का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि घटना 29 मई 2020 की है. वारदात वाले दिन दो बच्चियां जंगल में पशु चराने के लिए गई थीं. इसी दौरान गांव के अवधेश ने एक बच्ची को पिटाई कर उसे वहां से भगा दिया और दूसरी बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया.
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आरोपी अवधेश के खिलाफ बच्ची के पिता ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही बताया था कि दो छोटी बच्चियां खेत में गाय चरा रही थीं. आरोपी ने एक बच्ची को मार कर भगा दिया था और दूसरी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सीएम योगी की मंशा है कि महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी को बख्शा नहीं जाए. उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए. इसी के चलते बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई.
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