ETV Bharat / state

घर के बाहर से बाइक सवारों ने किया नाबालिग का किडनैप, जंगल ले जाकर किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज - Minor rape case in Roorkee

Minor Girl Rape Case In Roorkee रुड़की में एक नाबालिग का अपहण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 24, 2024, 6:29 PM IST

Updated : Apr 24, 2024, 7:14 PM IST

रुड़की: हरिद्वार के पिरान कलियर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़ित किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ नामजद अपहरण, दुष्कर्म ओर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बता दें कि, पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते देर शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी घर के बाहर काम कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और घर के बाहर काम कर रही उसकी नाबालिग बेटी का जबरन मुंह दबाकर अपहरण कर उसे जंगल में ले गए. तहरीर में बताया गया है कि उसकी बेटी को जंगल ले जाकर उन युवकों ने उसके साथ पहले मारपीट की फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे बदहवास हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए.
पढ़ें- युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी को तलाश करते हुए जंगल में पहुंची, जहां पर किशोरी उन्हें बदहवास हालत में मिली. होश आने पर किशोरी ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिसके बाद पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई की मांग की.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. पिरान कलियर थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो और मारपीट कर जान से मारने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है.

श्रीनगर में रेप के दोषी को सुनाई सजा: थाना सतपुली में 3 साल पहले पॉक्सो में दर्ज मुकदमे में आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं जिला व सत्र न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर ₹ 20,000 का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया.

रुड़की: हरिद्वार के पिरान कलियर में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़ित किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ नामजद अपहरण, दुष्कर्म ओर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

बता दें कि, पिरान कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते देर शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी घर के बाहर काम कर रही थी. इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और घर के बाहर काम कर रही उसकी नाबालिग बेटी का जबरन मुंह दबाकर अपहरण कर उसे जंगल में ले गए. तहरीर में बताया गया है कि उसकी बेटी को जंगल ले जाकर उन युवकों ने उसके साथ पहले मारपीट की फिर दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी उसे बदहवास हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए.
पढ़ें- युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी को तलाश करते हुए जंगल में पहुंची, जहां पर किशोरी उन्हें बदहवास हालत में मिली. होश आने पर किशोरी ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया. जिसके बाद पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कारवाई की मांग की.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है. पिरान कलियर थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो और मारपीट कर जान से मारने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है.

श्रीनगर में रेप के दोषी को सुनाई सजा: थाना सतपुली में 3 साल पहले पॉक्सो में दर्ज मुकदमे में आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं जिला व सत्र न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर ₹ 20,000 का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया.

Last Updated : Apr 24, 2024, 7:14 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.