पिथौरागढ़: उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला पुलिस ने एक नाबालिग बालिका की शादी रुकवाई है. पूरे मामले में पुलिस ने परिवार वालों की काउंसलिंग के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया है. पुलिस ने बालिका के परिजनों से लिखित में पत्र भी लिया है.
एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पिथौरागढ़ पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम को सूचना मिली कि कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कालिका मल्ला गांव निवासी एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी की शादी करा रहा है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो बालिका नाबालिग पाई गई. पुलिस ने मामले की सूचना बाल विकास टीम धारचूला को दी. वहीं, ग्राम प्रधान कालिका मल्ला राधिका देवी द्वारा बताया कि दोनों परिवारों को बाल विवाह कानून की जानकारी नहीं थी. जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है. वहीं, बालिका के परिवार वालों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वे अब अपनी लड़की की शादी बालिग होने पर ही करेंगे.
टीम द्वारा भी लोगों को बाल विवाह कानून की जानकारी दी गई और सभी को बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति न कराने के संबंध में जागरूक किया गया. एसपी पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पिछले 1 साल में पिथौरागढ़ पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए पिथौरागढ़ क्षेत्र से इस वर्ष 6 बाल विभाग के मामले रूकवाए गए हैं. साथ ही आम जनमानस को बाल विवाह को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है. आम जनमानस से अपील है कि उनके आस पास बाल विवाह होने पर उसकी सूचना तुरंत 112 या स्थानीय पुलिस को दें. ताकि समय पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके.
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