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बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा, दो अन्य को दो साल की कैद - Laksar Murder Case

Laksar Murder Case कोर्ट ने हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. आरोपियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पूरा मामला 20 अप्रैल 2016 की रात का है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 22, 2024, 4:20 PM IST

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के पांच अभियुक्तों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. न्यायालय ने साक्ष्य अभाव में पांच आरोपितों को बरी कर दिया है. जबकि दो अभियुक्तों को तमंचा रखने के मामले में 2 वर्ष की कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी पाल व नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को सतपाल निवासी सोसायटी रोड लक्सर ने कोतवाली लक्सर में एक मुकदमा संदीप उर्फ चीकू निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, तेजेन्द्र गिल निवासी सीमली, लक्सर, रणजीत उर्फ राजा निवासी ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, शमसुद्दीन उर्फ फकरु निवासी बसेड़ी खादर, लक्सर, अनिल कुमार मित्तल निवासी अकौढा कलां लक्सर, सन्नी उर्फ अमृत पाल निवासी सीमली लक्सर, संजीव राणा निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, राजकिरण निवासी अकौढा कलां, लक्सर, गुरविंदर निवासी अकौढा कलां, लक्सर तथा समर सिंह आकाश निवासी अकौढा कलां लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ आपस में षड्यंत्र रचकर गोलियां चला कर अपने पुत्र अनिल कुमार उर्फ काला एवं करूणेश पंवार की हत्या करने के लिए दर्ज कराया था.

वादी पक्ष के अनुसार 20 अप्रैल 2016 की रात 8 बजे के करीब आरोपी रुपए के लेनदेन के निपटारे के बहाने मृतक अनिल कुमार उर्फ काला एवं करुणेश पंवार उर्फ बिंननू को कुबेर रोड शेखूपुरी स्थित आरोपी संजीव राणा के कार्यालय में बुलाकर ले गए थे. जहां पर आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र रच कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह व सतीश दत्त शर्मा ने 15 गवाहों तथा न्यायालय की ओर एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया.

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपित संदीप उर्फ चीकू , रणजीत सिंह उर्फ राजा, अनिल कुमार मित्तल, तेजेंद्र गिल एवं शमसुद्दीन उर्फ फकरू को हत्या आदि का दोषी पाया. न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 13 - 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि सनी उर्फ अमृतपाल, संजीव राणा, राज किरण, गुरविंदर सिंह, एवं समर सिंह आकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. न्यायालय ने तमंचा रखने के मामले में संदीप उर्फ चीकू तथा रणजीत सिंह उर्फ राजा को 2 वर्ष की कठोर कैद तथा दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी पाल व नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 अप्रैल 2016 को सतपाल निवासी सोसायटी रोड लक्सर ने कोतवाली लक्सर में एक मुकदमा संदीप उर्फ चीकू निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, तेजेन्द्र गिल निवासी सीमली, लक्सर, रणजीत उर्फ राजा निवासी ऐथल बुजुर्ग, लक्सर, शमसुद्दीन उर्फ फकरु निवासी बसेड़ी खादर, लक्सर, अनिल कुमार मित्तल निवासी अकौढा कलां लक्सर, सन्नी उर्फ अमृत पाल निवासी सीमली लक्सर, संजीव राणा निवासी बालावाली तिराहा लक्सर, राजकिरण निवासी अकौढा कलां, लक्सर, गुरविंदर निवासी अकौढा कलां, लक्सर तथा समर सिंह आकाश निवासी अकौढा कलां लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ आपस में षड्यंत्र रचकर गोलियां चला कर अपने पुत्र अनिल कुमार उर्फ काला एवं करूणेश पंवार की हत्या करने के लिए दर्ज कराया था.

वादी पक्ष के अनुसार 20 अप्रैल 2016 की रात 8 बजे के करीब आरोपी रुपए के लेनदेन के निपटारे के बहाने मृतक अनिल कुमार उर्फ काला एवं करुणेश पंवार उर्फ बिंननू को कुबेर रोड शेखूपुरी स्थित आरोपी संजीव राणा के कार्यालय में बुलाकर ले गए थे. जहां पर आरोपियों ने आपस में षड्यंत्र रच कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. जिनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था. मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह व सतीश दत्त शर्मा ने 15 गवाहों तथा न्यायालय की ओर एक गवाह का बयान दर्ज कराया गया.

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपित संदीप उर्फ चीकू , रणजीत सिंह उर्फ राजा, अनिल कुमार मित्तल, तेजेंद्र गिल एवं शमसुद्दीन उर्फ फकरू को हत्या आदि का दोषी पाया. न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 13 - 13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि सनी उर्फ अमृतपाल, संजीव राणा, राज किरण, गुरविंदर सिंह, एवं समर सिंह आकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. न्यायालय ने तमंचा रखने के मामले में संदीप उर्फ चीकू तथा रणजीत सिंह उर्फ राजा को 2 वर्ष की कठोर कैद तथा दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

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