बरेली : मौसेरे भाई की हत्या के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक को एडीजे प्रथम की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक ने फरवरी 2016 में अपने मौसेरे भाई की गोली मार कर हत्या कर दी थी. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
दरअसल, बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के बरसेर गांव के रहने वाले भजनलाल का प्रधानी चुनाव को लेकर अपने ही मौसेरे भाई हरिशंकर से रंजिश चल रही थी. भजनलाल का मौसेरा भाई हरिशंकर अपनी ससुराल में बरसरे में रहता था. वहीं पर मेडिकल स्टोर और स्कूल चलाता था. बताया जा रहा है कि 19 फरवरी 2016 की रात को भजनलाल गांव में हो रहे देवी जागरण देखकर घर लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते में घेरकर हरिशंकर ने अपने साथियों की मदद से गोली मारकर भजनलाल की हत्या कर दी थी.
वहीं, सिरौली थाने की पुलिस ने मृतक भजनलाल के बेटे वेद प्रकाश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मेडिकल स्टोर और स्कूल चलाने वाले हरिशंकर और उनके साथी धर्मेंद्र , उदेश और अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि भजनलाल की हत्या के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए. इसके बाद अदालत ने गुरुवार को भजनलाल की हत्या का उसके मौसेरे भाई मेडिकल स्टोर संचालक हरिशंकर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया. इसके अलावा अन्य आरोपी धर्मेंद्र, उदेश और अरविंद को साक्ष्यों के अभाव पर बरी कर दिया.
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