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गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब को सुनाई फांसी की सजा, आरोपी ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की कर दी थी हत्या

गाजियाबाद कोर्ट ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपने सगे ताऊ, ताई और तहेरे भाई अजरूद्दीन और इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब को सुनाई फांसी की सजा,
गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब को सुनाई फांसी की सजा,
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 12, 2024, 10:17 PM IST

गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब को सुनाई फांसी की सजा,

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के टीला मोहल्ला इलाके में अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतारने वाले अयूब को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब पर 80 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. 10 लाख रुपए उधार न मिलने पर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था.

अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 3 द्वारा जारी किए गए दंडादेश में कहा गया है, "दोषसिद्ध अभियुक्त अय्यूब को धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड के दंड से दंडित किया जाता है. अभियुक्त को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए. लेकिन उक्त दण्डादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए."

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी के मुताबिक, मामला लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ला इलाके का था. 27 जून 2021 को अयूब ने अपने सगे ताऊ, ताई और तहेरे भाई अजरूद्दीन और इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, अजहरुद्दीन की पत्नी की बंदूक से गोली ना चलने के चलते जान बज गई थी. आयुक्त के परिवार में कुल पांच लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक महिला बची थी.

आदेश त्यागी ने बताया कि साक्ष्यों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में अयूब के घर में दाखिल होता दिखाई दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद वह घर से बाहर निकलता दिखाई दिया था. घटनास्थल से उसकी शर्ट का बटन मिला था. पूरे केस में 15 साक्ष्य से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब को सुनाई फांसी की सजा,

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के टीला मोहल्ला इलाके में अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतारने वाले अयूब को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. गाजियाबाद कोर्ट ने अयूब पर 80 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. 10 लाख रुपए उधार न मिलने पर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया था.

अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 3 द्वारा जारी किए गए दंडादेश में कहा गया है, "दोषसिद्ध अभियुक्त अय्यूब को धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड के दंड से दंडित किया जाता है. अभियुक्त को तब तक फांसी पर लटकाया जाएगा, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए. लेकिन उक्त दण्डादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए."

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश त्यागी के मुताबिक, मामला लोनी क्षेत्र के टोली मोहल्ला इलाके का था. 27 जून 2021 को अयूब ने अपने सगे ताऊ, ताई और तहेरे भाई अजरूद्दीन और इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, अजहरुद्दीन की पत्नी की बंदूक से गोली ना चलने के चलते जान बज गई थी. आयुक्त के परिवार में कुल पांच लोग थे, जिसमें से सिर्फ एक महिला बची थी.

आदेश त्यागी ने बताया कि साक्ष्यों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में अयूब के घर में दाखिल होता दिखाई दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद वह घर से बाहर निकलता दिखाई दिया था. घटनास्थल से उसकी शर्ट का बटन मिला था. पूरे केस में 15 साक्ष्य से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए. साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

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