सोनभद्र/सहारनपुर/लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी बब्बू विश्वकर्मा को शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद सजा भी भुगतनी होगी. साथ ही अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे. न्यायालय ने यह सजा सात वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनाई.
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में सात वर्ष पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था. इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनवाई की. अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 16 दिसंबर 2017 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर दी थी.
इसमें सूचित किया गया था कि 12 दिसंबर 2017 की शाम 5 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के सिल्थम गांव निवासी बब्बू विश्वकर्मा उर्फ लालबाबू पुत्र रामचरन बहला फुसलाकर कहीं ले गया. इस तहरीर पर पुलिस ने 16 दिसंबर 2017 को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी थी. विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने, 8 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाए जाने पर बब्बू विश्वकर्मा को 10 वर्ष का कारावास की सजा के सुनाई. साथ ही 65 हजार का अर्थदंड भी लगाया.
अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे. अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि नीरज कुमार सिंह और दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बहस की थी.
सहारनपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार: सहारनपुर पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी विक्की उर्फ देवेंद्र कुमार को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार कर लिया. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.
लखनऊ में किशोरी से छेड़खानी, FIR दर्ज: मोहनलालगंज के एक गांव में गुरुवार शाम किशोरी के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया. एसएचओ अमर सिंह ने बताया कि जितेंद्र उर्फ झलक पर किशोरी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी के साथ मारपीट की. इसके बाद युवक भाग निकला. इस मामले में FIR दर्ज करके आरोपी की तलाश की जा रही है.
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