ETV Bharat / state

हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा: अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की खारिज - Court rejects Safia Malik bail plea

Court rejects Safia Malik bail plea हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने साफिया मलिक की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. साफिया मलिक पर हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने 11 बीघा जमीन के खुर्दबुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 30, 2024, 2:39 PM IST

Updated : Mar 30, 2024, 2:47 PM IST

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है. साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर जिला सत्र अमिंदर सिंह की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. शासकीय वकील देव सिंह मेहरा ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धारा 420, 417 और 120b के तहत मुकदमा दर्ज है. इन सभी मामलों में साफिया मलिक के अग्रिम जमानत डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि साफिया मलिक की जमानत याचिका का आर्डर उन्हें कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है. फिलहाल साफिया मलिक फरार चल रही है.

एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि साफिया मलिक की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर भी उनके वकीलों ने शनिवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

अब्दुल मलिक के वकील रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर आज शनिवार को याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने 11 बीघा जमीन के खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से साफिया मलिक फरार चल रही है. हालांकि साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला सत्र कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया.

क्या है बनभूलपुरा हिंसा: दरअसल, नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में बीती आठ फरवरी को हल्द्वानी नगर निगम और पुलिस-प्रशासन की टीम सरकार जमीन पर बने नमाज स्थल और मदरसे को तोड़ने गई थी. जैसे ही टीम ने अवैध इमारत को तोड़ा तो वहीं हिंसा भड़क गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस-प्रशासन और नगर निगम की टीम पर हमला करना शुरू कर दिया.

कुछ ही देर में हिंसा इनती भड़क गई थी कि उपद्रवियों ने पूरा इलाके में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया. वहीं कुछ उपद्रवियों ने तो बनभूलपुरा थाना को घेरकर पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया. इस दौरान उपद्रवियों ने थाना परिसर में खड़े वाहनों में आग लगा दी थी. हालांकि कुछ घंटों में पुलिस ने हालत पर काबू पा लिया था. इस मामले में पुलिस अभीतक अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़ें---

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक की मुश्किलें बढ़ गई है. साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर जिला सत्र अमिंदर सिंह की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. शासकीय वकील देव सिंह मेहरा ने इसकी जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि अब्दुल मलिक की पत्नी के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में धारा 420, 417 और 120b के तहत मुकदमा दर्ज है. इन सभी मामलों में साफिया मलिक के अग्रिम जमानत डाली गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा का कहना है कि साफिया मलिक की जमानत याचिका का आर्डर उन्हें कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ है. फिलहाल साफिया मलिक फरार चल रही है.

एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि साफिया मलिक की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर भी उनके वकीलों ने शनिवार को अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

अब्दुल मलिक के वकील रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि अब्दुल मलिक की जमानत को लेकर आज शनिवार को याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने 11 बीघा जमीन के खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से साफिया मलिक फरार चल रही है. हालांकि साफिया मलिक के वकीलों ने अग्रिम जमानत के लिए अपर जिला सत्र कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया.

क्या है बनभूलपुरा हिंसा: दरअसल, नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में बीती आठ फरवरी को हल्द्वानी नगर निगम और पुलिस-प्रशासन की टीम सरकार जमीन पर बने नमाज स्थल और मदरसे को तोड़ने गई थी. जैसे ही टीम ने अवैध इमारत को तोड़ा तो वहीं हिंसा भड़क गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस-प्रशासन और नगर निगम की टीम पर हमला करना शुरू कर दिया.

कुछ ही देर में हिंसा इनती भड़क गई थी कि उपद्रवियों ने पूरा इलाके में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया. वहीं कुछ उपद्रवियों ने तो बनभूलपुरा थाना को घेरकर पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने का भी प्रयास किया. इस दौरान उपद्रवियों ने थाना परिसर में खड़े वाहनों में आग लगा दी थी. हालांकि कुछ घंटों में पुलिस ने हालत पर काबू पा लिया था. इस मामले में पुलिस अभीतक अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

पढ़ें---

Last Updated : Mar 30, 2024, 2:47 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.