नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को 200 करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को जेल में कूलर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. एडिशनल सेशंस जज चंदरजीत सिंह ने यह आदेश जारी किया है.
सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे तेज बुखार के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं हो गई है. कोर्ट में सुकेश की जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी उसकी बीमारी की तस्दीक की गई थी. सुकेश का ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था. उसे कमरे के तापमान के बराबर तापमान पर रखने की सलाह दी गई है, ताकि वो अपनी बीमारी से उबर सके.
दिल्ली प्रिजन रुल्स के मुताबिक, किसी कैदी को निजी कूलर उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है. लेकिन अगर कोई कैदी बीमार हो तो उसके लिए विशेष खाना, बेड और दूसरी सुविधाओं की अनुमति दी जा सकती है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत की जा रही है. अभी जो गर्मी की स्थिति है वो अभूतपूर्व है. ऐसी स्थिति में कैदियों के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि सुकेश को निजी कूलर उसके खर्चे पर उपलब्ध कराया जा सकता है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो इस आदेश को जल्द लागू करें और आदेश की अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करें.
बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं. एक मामला रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी का है. इसी मामले में ईडी ने सुकेश के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस भी दर्ज किया है. सुकेश चंद्रशेखर पर एआईएडीएमके का चुनाव चिह्न आवंटन के मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है.