मुजफ्फरनगर : मुजफ्फरनगर में एक सितंबर 2001 को थाना भौराकलां क्षेत्र के भौराकलां गांव में बड़े भाई से बदला लेने की कुंठा में पांच साल के मासूम भतीजे को ईंटों से कुचल कर हत्या करने वाले को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी अनुज कुमार को उम्रकैद व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट सेशन जज विनय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई. इसमें अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डीजीसी द्वारा पैरवी की गई. अभियोजन के अनुसार रंजिश में दीपक के पांच साल के पुत्र संदेश को अभियुक्त अनुज अमरूद दिलाने के बहाने बाग में ले गया था और वहां उसने उसे ईंटों से कुचल कर मार दिया. संदेश को तलाश करने निकले परिजनों को उसका शव बाग के कोठे में मिला था. इसके बाद पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. पुलिस को मौके से खून से सनी दो ईंट मिली थीं. आरोपी ने अनुज ने हत्या का साक्ष्य मिटाने के प्रयास भी किए थे. इस मामले में अनुज के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस पूछताछ में अनुज ने अपने बड़े भाई दीपक से रंजिश के चलते के उसके बेटे संदेश की हत्या कर दी थी. इसके बाद पुलिस ने सारी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की थी. शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया.
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