लखनऊ : शौच के लिए खेत गई नाबालिग से रेप करने के दोषी राजकिशोर पांडेय को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के दोषियों को चार-चार साल के कारावास की सजा दी है.
अदालत के समक्ष विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह एवं प्रवीण अवस्थी ने दलील दी कि पीड़ित लड़की के पिता द्वारा 20 जुलाई 2020 को काकोरी थाने पर दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी बड़ी लड़की अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए बाग में गई थी. जहां पर ग्राम घटकना थाना सांडी जनपद हरदोई के रहने वाले राज किशोर पांडेय ने उसे मक्के के खेत में ले जाकर रेप किया. अदालत को बताया गया कि मौके पर ही लोगों ने आरोपी राज किशोर पांडेय को पकड़ लिया तथा पुलिस के हवाले कर दिया था. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की आधि धनराशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी.
जानलेवा हमले के दोषियों को कारावास : एक अन्य मामले में लाठी डंडों से चोट पहुंचा कर जानलेवा हमला करने के आरोपी अकबर, साहबान एवं जफर को अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 10- 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी.
एडीजीसी अरुण पांडेय ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मिल रोड के रहने वाले वादी मुनव्वर अली ने थाना बाजार खाला में दर्ज कराई थी. जिसमें उसने कहा कि तीन जून 2014 को अकबर, साहबान एवं जफर उसके घर आए तथा वादी व उसके परिवारवालों को गालियां देने लगे. जब गाली देने से मना किया गया तो सबने मिलकर डंडे से मारना शुरू कर दिया. इस बीच जब वादी का भतीजा सद्दाम बचाने के लिए आया तो उसके सिर पर भी डंडे से हमला कर दिया गया. जिससे उसका सिर फट गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गया.
डरा-धमका कर दलित किशोरी के साथ रेप करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास