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सफाईकर्मी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, अब जेल में कटेगी जिंदगी - Safai karamchari murder case - SAFAI KARAMCHARI MURDER CASE

Champawat Safai karamchari Murder Case कोर्ट ने सफाई कर्मचारी के हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. सफाईकर्मी के हत्या के बाद उसके बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था.

court sentenced the accused of murder
कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा (Photo-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 17, 2024, 9:31 AM IST

Updated : Aug 17, 2024, 10:21 AM IST

चंपावत: सरकारी स्कूल के सफाईकर्मी को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं दोषी द्वारा अर्थदंड जमा ना करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत ने पांच साल पुराने इस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 14 अगस्त को दोषी करार देते हुए आदेश को सुरक्षित रखा था. जहां बीते दिन न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई है. मामला चंपावत के पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त 2019 में जीआईसी पुलहिंडोला के चौकीदार रमेश लाल वाल्मीकि, निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा भोजपुर जिला मुरादाबाद को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. मृतक के बेटे ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ पंचेश्वर थाना में मामला दर्ज कराया था.

हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) एससी एसटी एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया था. जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूत के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

पढ़ें-बीजेपी नेता के बेटे की ट्रक से कुचल कर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चंपावत: सरकारी स्कूल के सफाईकर्मी को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. वहीं दोषी द्वारा अर्थदंड जमा ना करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत ने पांच साल पुराने इस हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 14 अगस्त को दोषी करार देते हुए आदेश को सुरक्षित रखा था. जहां बीते दिन न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास का सजा सुनाई है. मामला चंपावत के पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 15 अगस्त 2019 में जीआईसी पुलहिंडोला के चौकीदार रमेश लाल वाल्मीकि, निवासी ग्राम माडैया देवीपुरा भोजपुर जिला मुरादाबाद को कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. मृतक के बेटे ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ पंचेश्वर थाना में मामला दर्ज कराया था.

हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय निवासी प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) एससी एसटी एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया था. जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूत के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी पाया. जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

पढ़ें-बीजेपी नेता के बेटे की ट्रक से कुचल कर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Last Updated : Aug 17, 2024, 10:21 AM IST
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