हमीरपूर: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने छह लोगों को दोषी पाया है. इसमें चार को उम्रकैद, जबकि दो को तीन-वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है. सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने में से कोर्ट ने एक लाख रुपये पीड़िता को देने आदेश दिया हैं. मामले में आरोपी एक बाल अपचारी का केस किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है.
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया, कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता के पिता ने 14 नवंबर 2011 को सदर कोतवाली में तहरीर दी थी. उनका कहना था कि 11/12 नवंबर की रात उनकी 13 वर्षीय बेटी को श्रीकांत, रघुराज और भूरा के सहयोग से छेदालाल बहला फुसलाकर ले गया था.पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण और एससी-एसटी का मुकदमा दर्ज कर सात जनवरी 2012 को किशोरी को ढूंढ निकाला.
इसे भी पढ़े-मुकदमों की ई फाइलिंग के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील - Allahabad High Court
किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने डिग्गी मोहल्ला निवासी छेदालाल और श्रीकांत, लक्ष्मीबाई तिराहा निवासी रघुराज सिंह, जालौन के थाना कदौरा अंतर्गत बड़ा गांव निवासी श्याम सिंह और रामऔतार, शिव कुमार निवासी जवार खेड़ा निवासी उन्नाव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.
एक आरोपी किशोर था, इसलिए उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में दाखिल किया गया. विशेष न्यायाधीश ने शिव कुमार और रामऔतार को सामूहिक दुष्कर्म के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी माना. वहीं, छेदालाल को घर में घुसने, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी माना. श्रीकांत पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप साबित नहीं हुए. इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. वहीं, रघुराज और श्याम सिंह को अपहरण और एससी- एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई.