जमुईः दो साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने हत्यारे को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये के मुआवजे के भी निर्देश दिये.
पहले दुष्कर्म, फिर हत्याः 21 मई 2023 को जमुई शहर में कूड़ा चुननेवाले रंजीत माझी ने 2 साल की एक मासूम को घर से उठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद रंजीत ने बच्ची की हत्या भी कर डाली और उसकी लाश को बस स्टैंड के पास फेंक दिया. इस मामले में रंजीत मांझी की गिरफ्तारी के बाद उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर बच्ची की लाश बरामद की गई थी.
दोनों पक्षी की दलील और साक्ष्य के आधार पर फैसलाः मामले में जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, सह पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र बहादुर सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ ही सबूतों के आधार पर रंजीत मांझी को दोषी पाया और हत्या की धारा 302,201 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषी को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे जिंदगी काटने की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 25 हजार का जुर्माना भी लगाया, साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी निर्देश दिये.
पीड़ित परिवार को मिला न्यायः इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने पैरवी की. पूरे केस में पुलिस ने भी पूरी तत्परता से काम किया और रंजीत की गिरफ्तारी के साथ-साथ उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी जमा किए. आखिरकार 2 साल की मासूम के साथ ऐसे जघन्य अपराध का दोषी अपने अंजाम तक पहुंचा और पीड़ित परिवार को न्याय मिला.
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