कोटा. कोर्ट के आदेश पर सोमवार को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय को कुर्क किया गया है. यह कुर्की ठेकेदार के 1.52 करोड़ रुपए नहीं चुकाने की एवज में की गई है. इस दौरान एडिशनल चीफ इंजीनियर शुभांशु दीक्षित अपने ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन न्यायालय की टीम ने उन्हें अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा और कार्रवाई को अंजाम दिया.
मामले के अनुसार 1997 में मैसेज चंडी और कंपनी को राणा प्रताप सागर बांध के नजदीक अम्बकुई गांव के पास वाटर बॉडी से खुदाई और इंटेक स्ट्रक्चर बनाने का ठेका मिला था. उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन इसका पैसा फर्म को नहीं मिला. इसके बाद संवेदक फर्म न्यायालय में चली गई और न्यायालय ने फरवरी 2024 बकाया 1.52 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए. यह भुगतान नहीं देने पर कमर्शियल कोर्ट ने कुर्की वारंट जारी किए थे. ऐसे में 6 बार पीएचईडी को अवसर दिया गया, लेकिन फर्म को भुगतान नहीं हुआ. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.
स्पेशल सेल आमीन सतिंदर कौर का कहना है कि गत 18 जुलाई को न्यायालय ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए थे. इसके बाद सोमवार को कार्रवाई करते हुए एडिशनल चीफ इंजीनियर के ऑफिस को कुर्क किया गया. इसमें उनके ऑफिस की कुर्सी से लेकर टेबल और कंप्यूटर सब कुछ कुर्क हुआ है.उन्होंने कहा कि अब न्यायालय के आदेश के जरिए ही यह कार्यालय खुल सकेगा.
दो माह पहले दिया नोटिस: इसके 2 महीने पहले भी इन्हें एक बार कुर्की का नोटिस दिया गया था. तब इन्होंने कहा था कि यह पैसा जमा करा देंगे, लेकिन इसके दो महीने गुजर जाने के बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.