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कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रैवल एजेंसी पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, पूर्व मुख्य सचिव की बहू की मौत से जुड़ा है मामला - Consumer court imposes 1 cr fine

Consumer court imposes 1 crore fine: उपभोक्ता अदालत ने दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल की बहू की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ट्रैवल एजेंसी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं..

उपोभोक्ता अदालत ने ट्रैवल एजेंसी पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना
उपोभोक्ता अदालत ने ट्रैवल एजेंसी पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 1, 2024, 10:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रहे ओमेश सहगल की बहू की श्रीलंका में सड़क हादसे में मौत के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रैवल एजेंसी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने सोमवार को अपने आदेश में ट्रैवल एजेंसी को लापरवाही और सेवाओं में कमी का दोषी पाया.

इसके चलते एजेंसी पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि पीड़ितों को यह मुआवजा जजमेंट की तारीख (एक जुलाई) से एक महीने के अंदर दिया जाए. अगर आरोपित मुआवजा देने में विफल रहता है, तो उसे 23 दिसंबर 2019 यानी दुर्घटना की तारीख से भुगतान करने की अवधि तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 16 अगस्त, 2023 को सुनाई गई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय को पलटते हुए यह फैसला दिया है. जिला कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों आरोपितों थॉमस कुक एवं रेड एप्पल ट्रैवल पर संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसमें दोनों को 50-50 लाख रुपये का भुगतान करना था. साथ ही भुगतान करने में विफल होने पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना था. लेकिन, जिला कंज्यूमर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर पीड़ितों ने राज्य कंज्यूमर कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया.

जिला उपभोक्ता आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सेवाओं में लापरवाही और कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन के लिए आरोपित एक और दो से आर्थिक क्षति के रूप में 8.99 करोड़ रुपये और कानूनी कार्यवाही की लागत के रूप में एक लाख रुपये की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में आरोपी एक, थॉमस कुक और आरोपी दो, रेड एप्पल ट्रैवल एजेंसी को बनाया था.

यह है मामला: दरअसल, सहगल के बेटे योगेश सहगल ने श्रीलंका में अपने परिवार के साथ यात्रा करने के लिए थॉमस कुक नामक कंपनी के माध्यम से टूर पैकेज बुक कराया था, जिसमें 36 घंटे का टूर पैकेज बुक था. इस दौरान ट्रैवल एजेंसी को श्रीलंका के कोलंबो में विभिन्न जगहों का भ्रमण भी कराना था. योगेश सहगल ने यह फैमिली ट्रिप अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और अपने ससुर के साथ जाने के लिए बुक की थी. इसके बदले में उन्होंने तीन लाख 56 हजार रुपए का भुगतान ट्रैवल एजेंसी को किया था. साथ ही 10 हजार 41 रुपए इंश्योरेंस के रूप में भी एजेंसी को भुगतान किए थे.

इस दौरान एजेंसी को उनके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करने से लेकर उनका वीजा लगवाने और कोलंबो में ठहरने और उन्हें वहां पर साइट सीन कराने की सारी व्यवस्था करनी थी. 22 दिसंबर 2019 को ये पांचों लोग फ्लाइट से कोलंबो पहुंच गए. 23 दिसंबर की शाम को उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से कोलंबो में कुछ जगहों पर घूमाने के लिए कहा. इस पर एजेंसी ने उन्हें शाम को एक गाड़ी और ड्राइवर घुमाने के लिए दिया. शाम को 5:30 बजे जिस गाड़ी में योगेश सहगल अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, उसमें एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी.

इस सड़क दुर्घटना में योगेश सहगल की पत्नी, पुत्र और ससुर की मौके पर ही मौत हो गई. वह अस्पताल भी नहीं पहुंच सके. खुद योगेश सहगल के कई सारे फ्रैक्चर हुए और उनकी बेटी को भी बहुत सारी चोटें आई. इसके बाद उन्होंने भारत सरकार से अपनी पत्नी, बेटी और ससुर का अंतिम संस्कार दिल्ली में करने के लिए श्रीलंका सरकार से व्यवस्था करने का अनुरोध किया. भारतीय दूतावास ने श्रीलंका सरकार से व्यवस्था करने के लिए कहा. साथ ही श्रीलंका सरकार ने तीनों के मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए. और श्रीलंका में पुलिस केस दर्ज किया गया.

पुलिस की दर्ज केस में जानकारी सामने आई कि ट्रैवल एजेंसी ने जो गाड़ी चलाने के लिए भेजा था, वह 67 पुरानी थी. यानी नियमानुसार वह गाड़ी चलाने के लिए योग्य नहीं थी. इसलिए योगेश सहगल ने अपनी पत्नी बेटे और ससुर को एजेंसी द्वारा दी गई सेवा में कमी के कारण खोने का आरोप लगाते हुए पहले जिला उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कराया. जहां पर 16 अगस्त 2023 को दोनों आरोपितों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

इससे पीड़ित पक्ष सहमत नहीं हुआ और उन्होंने राज्य उपभोक्ता अदालत में 13 अक्टूबर, 2023 को अपील की, जिसकी पहली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को हुई. इसके बाद एक जुलाई, 2024 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना जिला उपभोक्ता दल के फैसले को पलटते हुए आरोपित थॉमस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. मामले में योगेश सहगल की बेटी ऐश्वर्या सहगल ने भी शिकायतकर्ता दो के रूप में अपनी मां और भाई को एजेंसी की लापरवाही और सेवा में कमी की वजह से खोने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

यह भी पढ़ें- मेयर ने मंत्री आतिशी के साथ तिलक ब्रिज नाले का किया निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रहे ओमेश सहगल की बहू की श्रीलंका में सड़क हादसे में मौत के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने ट्रैवल एजेंसी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने सोमवार को अपने आदेश में ट्रैवल एजेंसी को लापरवाही और सेवाओं में कमी का दोषी पाया.

इसके चलते एजेंसी पर जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि पीड़ितों को यह मुआवजा जजमेंट की तारीख (एक जुलाई) से एक महीने के अंदर दिया जाए. अगर आरोपित मुआवजा देने में विफल रहता है, तो उसे 23 दिसंबर 2019 यानी दुर्घटना की तारीख से भुगतान करने की अवधि तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा.

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 16 अगस्त, 2023 को सुनाई गई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय को पलटते हुए यह फैसला दिया है. जिला कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों आरोपितों थॉमस कुक एवं रेड एप्पल ट्रैवल पर संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसमें दोनों को 50-50 लाख रुपये का भुगतान करना था. साथ ही भुगतान करने में विफल होने पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना था. लेकिन, जिला कंज्यूमर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर पीड़ितों ने राज्य कंज्यूमर कोर्ट में अपील की, जिस पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया.

जिला उपभोक्ता आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सेवाओं में लापरवाही और कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन के लिए आरोपित एक और दो से आर्थिक क्षति के रूप में 8.99 करोड़ रुपये और कानूनी कार्यवाही की लागत के रूप में एक लाख रुपये की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में आरोपी एक, थॉमस कुक और आरोपी दो, रेड एप्पल ट्रैवल एजेंसी को बनाया था.

यह है मामला: दरअसल, सहगल के बेटे योगेश सहगल ने श्रीलंका में अपने परिवार के साथ यात्रा करने के लिए थॉमस कुक नामक कंपनी के माध्यम से टूर पैकेज बुक कराया था, जिसमें 36 घंटे का टूर पैकेज बुक था. इस दौरान ट्रैवल एजेंसी को श्रीलंका के कोलंबो में विभिन्न जगहों का भ्रमण भी कराना था. योगेश सहगल ने यह फैमिली ट्रिप अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और अपने ससुर के साथ जाने के लिए बुक की थी. इसके बदले में उन्होंने तीन लाख 56 हजार रुपए का भुगतान ट्रैवल एजेंसी को किया था. साथ ही 10 हजार 41 रुपए इंश्योरेंस के रूप में भी एजेंसी को भुगतान किए थे.

इस दौरान एजेंसी को उनके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करने से लेकर उनका वीजा लगवाने और कोलंबो में ठहरने और उन्हें वहां पर साइट सीन कराने की सारी व्यवस्था करनी थी. 22 दिसंबर 2019 को ये पांचों लोग फ्लाइट से कोलंबो पहुंच गए. 23 दिसंबर की शाम को उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से कोलंबो में कुछ जगहों पर घूमाने के लिए कहा. इस पर एजेंसी ने उन्हें शाम को एक गाड़ी और ड्राइवर घुमाने के लिए दिया. शाम को 5:30 बजे जिस गाड़ी में योगेश सहगल अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे, उसमें एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी.

इस सड़क दुर्घटना में योगेश सहगल की पत्नी, पुत्र और ससुर की मौके पर ही मौत हो गई. वह अस्पताल भी नहीं पहुंच सके. खुद योगेश सहगल के कई सारे फ्रैक्चर हुए और उनकी बेटी को भी बहुत सारी चोटें आई. इसके बाद उन्होंने भारत सरकार से अपनी पत्नी, बेटी और ससुर का अंतिम संस्कार दिल्ली में करने के लिए श्रीलंका सरकार से व्यवस्था करने का अनुरोध किया. भारतीय दूतावास ने श्रीलंका सरकार से व्यवस्था करने के लिए कहा. साथ ही श्रीलंका सरकार ने तीनों के मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए. और श्रीलंका में पुलिस केस दर्ज किया गया.

पुलिस की दर्ज केस में जानकारी सामने आई कि ट्रैवल एजेंसी ने जो गाड़ी चलाने के लिए भेजा था, वह 67 पुरानी थी. यानी नियमानुसार वह गाड़ी चलाने के लिए योग्य नहीं थी. इसलिए योगेश सहगल ने अपनी पत्नी बेटे और ससुर को एजेंसी द्वारा दी गई सेवा में कमी के कारण खोने का आरोप लगाते हुए पहले जिला उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज कराया. जहां पर 16 अगस्त 2023 को दोनों आरोपितों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया.

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इससे पीड़ित पक्ष सहमत नहीं हुआ और उन्होंने राज्य उपभोक्ता अदालत में 13 अक्टूबर, 2023 को अपील की, जिसकी पहली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को हुई. इसके बाद एक जुलाई, 2024 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना जिला उपभोक्ता दल के फैसले को पलटते हुए आरोपित थॉमस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. मामले में योगेश सहगल की बेटी ऐश्वर्या सहगल ने भी शिकायतकर्ता दो के रूप में अपनी मां और भाई को एजेंसी की लापरवाही और सेवा में कमी की वजह से खोने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

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