कानपुर: उपभोक्ता फोरम के आदेशों का पालन न करना कानपुर विकास प्राधिकरण के वीसी को भारी पड़ गया. फोरम की ओर से केडीए वीसी पर 25 हजार रुपये जुर्माना की कार्रवाई की गई. साथ ही आदेश की कॉपी पुलिस आयुक्त को भी भेज दी गई है. एक शिकायतकर्ता की शिकायत का समय से निस्तारण न होने पर मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंच गया था. हालांकि, उपभोक्ता फोरम के आदेशों को भी जब केडीए वीसी की ओर से संज्ञान में नहीं लिया गया, तो फोरम की ओर से वीसी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई कर दी गई.
केडीए की ओर से बढ़ाए गए थे फ्लैट के दाम: केडीए के अफसरों ने बताया, कि कानपुर निवासी अशोक भटनागर ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था. उन्होंने केडीए से शास्त्री चौक पर एक फ्लैट खरीदा था, बाद में केडीए की ओर से फ्लैट के दाम अचानक बढ़ा दिए गए. जिसका वादी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया था. जब वादी ने पुराने दामों पर केडीए से रजिस्ट्री कराने के लिए कहा, तो केडीए के अफसरों ने मना कर दिया था.
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ऐसी स्थिति में अशोक भटनागर ने 20 अक्टूबर 2022 को वाद दाखिल किया था. ये पूरा मामला कानपुर देहात उपभोक्ता फोरम में चल रहा था. फोरम की ओर से वादी अशोक भटनागर के पक्ष में फैसला सुनाया गया. इस मामले में केडीए की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में एप्लीकेशन दी गई थी. लेकिन, वहां से भी केडीए को कोई राहत नहीं मिली.
नहीं दिया जुर्माना तो 3 माह का कारावास: जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात ने केडीए वीसी को आदेश देते हुए 3 माह के अंदर 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के लिए कहा. अगर तय समय में जुर्माने की राशि नहीं दी गई, तो केडीए वीसी को 3 माह कारावास की सजा हो सकती है.
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