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सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर को उपभोक्ता आयोग से मिली सशर्त जमानत - Bail to regional manager

सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर हनुमान प्रसाद शर्मा को जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने रुपए जल्द लौटाने के आश्वासन पर सशर्त जमानत दे दी है.

सहारा के रीजनल मैनेजर को जमानत
सहारा के रीजनल मैनेजर को जमानत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2024, 10:11 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने भोलाराम बनाम सहारा इंडिया सहित 21 मामलों में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर गिरफ्तार किए सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर हनुमान प्रसाद शर्मा को जमा रुपए जल्द लौटाने के आश्वासन पर एक लाख रुपए की जमानत व 50-50 हजार रुपए के मुचलकों पर सशर्त जमानत दी गई है.

वहीं, आयोग ने निर्देश दिया है कि वह हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहेगा और शर्त का उल्लंघन होने पर जमानती जिम्मेदार होगा. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश गुरुवार को हनुमान प्रसाद शर्मा की जमानत अर्जी पर दिया. आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस कमिश्नर व बजाज नगर एसएचओ को निर्देश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर पुलिस ने आरोपी रीजनल मैनेजर को बुधवार को गिरफ्तार किया और गुरुवार को पेश किया.

इसे भी पढ़ें-टूटी सीट पर बैठने से दर्शक का कुर्ता फटा, सिनेमा हॉल पर 22 हजार रुपए हर्जाना - Rs 22 Thousand Fine On Cinema Hall

आरोपी के अधिवक्ता पंकज अरोड़ा ने कहा कि वे जल्द ही रुपए लौटा देंगे और जमानत दी जाए. इसके विरोध में परिवादी के अधिवक्ता तरुण खत्री ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार ने आमजन के साथ विश्वासघात किया है और उनकी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी को वापस नहीं किया. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को सशर्त जमानत दे दी.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय ने भोलाराम बनाम सहारा इंडिया सहित 21 मामलों में दिए आदेश की पालना नहीं करने पर गिरफ्तार किए सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर हनुमान प्रसाद शर्मा को जमा रुपए जल्द लौटाने के आश्वासन पर एक लाख रुपए की जमानत व 50-50 हजार रुपए के मुचलकों पर सशर्त जमानत दी गई है.

वहीं, आयोग ने निर्देश दिया है कि वह हर तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित रहेगा और शर्त का उल्लंघन होने पर जमानती जिम्मेदार होगा. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह निर्देश गुरुवार को हनुमान प्रसाद शर्मा की जमानत अर्जी पर दिया. आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस कमिश्नर व बजाज नगर एसएचओ को निर्देश दिया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, जिस पर पुलिस ने आरोपी रीजनल मैनेजर को बुधवार को गिरफ्तार किया और गुरुवार को पेश किया.

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आरोपी के अधिवक्ता पंकज अरोड़ा ने कहा कि वे जल्द ही रुपए लौटा देंगे और जमानत दी जाए. इसके विरोध में परिवादी के अधिवक्ता तरुण खत्री ने कहा कि सहारा इंडिया परिवार ने आमजन के साथ विश्वासघात किया है और उनकी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी को वापस नहीं किया. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जाए. आयोग ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपी को सशर्त जमानत दे दी.

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