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सोने की शुद्धता और मानकों की जागरुकता के लिए उपभोक्ता मामलात विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो चलाएगा अभियान - purity and standards of gold

उपभोक्ता मामलात विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से प्रदेशभर में सोने और इससे बने आभूषणों की शुद्दता मानकों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा. इससे लोग धोखाधड़ी से बच सकेंगे.

purity and standards of gold
सोने की शुद्धता और मानकों के प्रति जागरुकता (ETV Bharat file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 2, 2024, 5:45 PM IST

जयपुर. सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता मानकों में गड़बड़ी की सूचना एवं शिकायतों को उपभोक्ता मामलात विभाग ने गंभीरता से लिया है. उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामलात विभाग को एक साथ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ है. इसके कारण उपभोक्ता सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है. इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के अलग-अलग माध्यमों जैसे इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट शोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है.

पढ़ें: हॉल मार्क से आप जान सकते हैं सोने की शुद्धता...क्या कहता है भारतीय मानक ब्यूरो

मंत्री गोदारा के निर्देशों के बाद उपभोक्ता मामलात विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों की ओर से कार्य योजना बनायी जा रही है. दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 9 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से हॉलमार्क लागू कर दिया है. इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं. हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देता है. भास्कर ए सावंत ने बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और कैरेट के साथ 06 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे.

पढ़ें: स्वर्ण-आभूषण की हालमार्किग अनिवार्य करने को अब एक जून 2021 तक का समय: पासवान

कनिका कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किए जाने के लिए राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर हैं. आम उपभोक्ता बीआईएएस केयर एप के माध्यम से एचयूआईडी का उपयोग करते हुए हॉलमार्क वाली ज्वैलरी की प्रमाणिकता जांच सकते हैं और गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं. भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर भी दर्ज करायी जा सकती है.

जयपुर. सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता मानकों में गड़बड़ी की सूचना एवं शिकायतों को उपभोक्ता मामलात विभाग ने गंभीरता से लिया है. उपभोक्ता मामलात विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामलात विभाग को एक साथ राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किंग से अनभिज्ञ है. इसके कारण उपभोक्ता सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है. इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के अलग-अलग माध्यमों जैसे इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट शोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है.

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मंत्री गोदारा के निर्देशों के बाद उपभोक्ता मामलात विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों की ओर से कार्य योजना बनायी जा रही है. दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में 9 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से हॉलमार्क लागू कर दिया है. इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं. हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देता है. भास्कर ए सावंत ने बताया कि हॉलमार्किंग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और कैरेट के साथ 06 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे.

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कनिका कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किए जाने के लिए राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर हैं. आम उपभोक्ता बीआईएएस केयर एप के माध्यम से एचयूआईडी का उपयोग करते हुए हॉलमार्क वाली ज्वैलरी की प्रमाणिकता जांच सकते हैं और गड़बड़ी की शिकायत कर सकते हैं. भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर भी दर्ज करायी जा सकती है.

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