जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 15 साल की बीमार पीड़िता के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त कंपाउंडर दिनेश कुमार महावर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 30 वर्षीय इस अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने इंजेक्शन लगाने के दौरान उसके साथ ज्यादती की है. ऐसे में अभियुक्त का कृत्य दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 26 दिसंबर, 2019 को शिप्रा पथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है. दोपहर के समय वह अपनी बड़ी बेटी को पास के अस्पताल में कंपाउंडर दिनेश कुमार से इंजेक्शन लगाने का कहकर दूसरे मकान पर गई थी.
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अभियुक्त ने इंजेक्शन लगाने के दौरान कमरे में मौजूद उसके बेटे को बाहर भेज दिया और पीड़िता के साथ ज्यादती की. परिजनों के देखने पर पीड़िता लहूलुहान हालत में कराह रही थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं ट्रायल के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है और उसने पीड़िता के साथ किसी तरह का अपराध नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.