बूंदी. पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग संचालक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है. मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए.
पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आरिफ मोहम्मद अंसारी पुत्र अब्दुल कय्यूम अंसारी उम्र 43 साल निवासी बूंदी को कोचिंग की छात्रा से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कठोर कारावास की सजा तथा 210000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 3 जनवरी, 2021 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ बूंदी महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि जब वह कोचिंग जाती थी, तब आरोपी कोचिंग संचालक आरिफ मोहम्मद उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता और मोबाइल पर पीड़िता के फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था.
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इस रिपोर्ट पर महिला थाना बूंदी ने मामला दर्ज कर जांच की तथा न्यायालय में चालान पेश किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिग के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त आरिफ अंसारी पूर्व कोचिंग संचालक गुरु शिखर को अंतिम सांस तक कठोर कारावास तथा 210000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए.