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खाने-पीने की चीजों में मिलाई गंदगी तो कार्रवाई तय, सीएम योगी आज लेंगे कड़ा फैसला

अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश खाद्य एवं सौहार्द्र विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध होगा. आज दोपहर में होगी कैबिनेट बैठक.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

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सीएम योगी आज लेंगे कड़ा फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ: पिछले कुछ दिनों में जूस में यूरिन मिलाने, मांस के टुकड़े मिलाने, रोटी में थूक लगाने जैसी कई घटनाएं हुईं. इनके वीडियो भी वायरल हुए. इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की. अब सरकार खाने में गंदगी मिलाने वाले लोगों पर सख्ती करने जा रही है.

इसके लिए एक अध्यादेश ला रही है. अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश खाद्य एवं सौहार्द्र विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध होगा. मंगलवार को इस अध्यादेश पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होगी.

मीटिंग में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, गृह विभाग के विधि अधिकारी आशीष सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी. गुरुप्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष समेत कई सीनियर अफसर शामिल होंगे.

प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुछ दिनों में तमाम ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें खानपान में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट की गई थी. मानव और पशु अपशिष्ट मिलने तक का गंभीर मामला सामने आया था. इसके बाद बीते 24 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं की शुद्धता और पवित्रता तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश अफसरों को दिए थे.

दाल, रोटी और जूस जैसे खाद्य और पेय पदार्थ में अपशिष्ट मिलाने को पूरी तरह गलत कहते हुए मुख्यमंत्री ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच करके उनके संचालक, मालिक और मैनेजर के नाम और पते को प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए थे.

गंदगी मिलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने, होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने, वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे.

अब यह अध्यादेश आने के बाद होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को इसमें दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसमें कोताही करने वालों पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान होगा.

ये भी पढ़ेंः बहराइच हिंसा 48 घंटे; घरों से पुरुष गायब, आधार कार्ड देखकर हो रही प्रभावित इलाकों में एंट्री, भाई बोला-आरोपियों का हो एनकाउंटर

लखनऊ: पिछले कुछ दिनों में जूस में यूरिन मिलाने, मांस के टुकड़े मिलाने, रोटी में थूक लगाने जैसी कई घटनाएं हुईं. इनके वीडियो भी वायरल हुए. इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की. अब सरकार खाने में गंदगी मिलाने वाले लोगों पर सख्ती करने जा रही है.

इसके लिए एक अध्यादेश ला रही है. अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश खाद्य एवं सौहार्द्र विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध होगा. मंगलवार को इस अध्यादेश पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होगी.

मीटिंग में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, गृह विभाग के विधि अधिकारी आशीष सिंह, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पी. गुरुप्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष समेत कई सीनियर अफसर शामिल होंगे.

प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुछ दिनों में तमाम ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें खानपान में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट की गई थी. मानव और पशु अपशिष्ट मिलने तक का गंभीर मामला सामने आया था. इसके बाद बीते 24 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं की शुद्धता और पवित्रता तय करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन करने के निर्देश अफसरों को दिए थे.

दाल, रोटी और जूस जैसे खाद्य और पेय पदार्थ में अपशिष्ट मिलाने को पूरी तरह गलत कहते हुए मुख्यमंत्री ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच करके उनके संचालक, मालिक और मैनेजर के नाम और पते को प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए थे.

गंदगी मिलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने, होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाने, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने, वेटर के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे.

अब यह अध्यादेश आने के बाद होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को इसमें दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसमें कोताही करने वालों पर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान होगा.

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