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सीएम मोहन यादव का हंटर फरमान, मध्य प्रदेश में काम करना है तो सुबह 10 बजे दफ्तर आना है - MP Government Office Timing - MP GOVERNMENT OFFICE TIMING

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सरकारी दफ्तरों के समय को लेकर नया फरमान जारी कर दिया है. अब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी सरकारी दफ्तरों में काम होगा. सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ही आना होगा, लेटलतीफी करने वालों को अब सीएम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा.

MP GOVERNMENT OFFICES TIME
सीएम मोहन यादव का फरमान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 26, 2024, 2:28 PM IST

Updated : Jun 26, 2024, 4:21 PM IST

भोपाल। सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस न पहुंचना अब भारी पड़ सकता है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के समय पर ऑफिस न पहुंचने की शिकायतों के चलते उन्हें एक बार फिर ऑफिस की टाइमिंग याद दिलाई है. सामान्य प्रषासन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएं.

MP GOVERNMENT OFFICES TIME
सरकारी दफ्तरों को लेकर टाइम को लेकर निर्देश (Etv Bharat)

5 दिन काम फिर भी समय पर नहीं पहुंचते

हफ्ते में 5 दिन काम होने के बाद भी लगातार कर्मचारी अधिकारियों के समय पर ऑफिस न पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं. कई कर्मचारी अधिकारी 10 बजे के स्थान पर सुबह 11 बजे तक ऑफिस पहुंच रहे हैं. जिलों और संभाग के कार्यालयों के अलावा राजधानी के बड़े सरकारी कार्यालयों में भी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, इसको देखते हुए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों के प्रमुख, सभी संभाग के आयुक्त, कलेक्टर्स, जिला पंचायत सीईओं को पत्र जारी कर कहा है कि प्रतिदिन कार्यालय शुरू होने के निर्धारित समय 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएं और अपने अधीनस्थों को भी इसे लागू कराएं.

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अब नहीं चलेगी लेटलतीफी

मध्य प्रदेश में अब सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की अब लेटलतीफी नहीं चलेगी. सीएम मोहन यादव ने आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजिमों को समय पर दफ्तर पहुंचना है. अभी सरकारी दफ्तरों का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. लेकिन कर्मचारी और अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंचे और घर जाने की भी उन्हें जल्दी होती है. लेकिन अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी. सरकार ने आदेश के मुताबिक, अधिकारी को अब 10 बजे ही ऑफिस पहुंचना होगा और 6 बजे ही ऑफिस से घर के लिए निकल सकते हैं.

छुट्टी की पहले से देना होगी जानकारी

अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं आया, या 15 मिनट लेट हुआ तो हाल्फ डे लगाया जा सकता है. लेकिन इसकी अभी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसके अलावा यदि कोई छुट्टी लेना चाहता है तो उसे पहले जानकारी देना होगा. तत्काल छुट्टी मांगने पर अवकाश की परमिशन नहीं दी जाएगी.

भोपाल। सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस न पहुंचना अब भारी पड़ सकता है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों के समय पर ऑफिस न पहुंचने की शिकायतों के चलते उन्हें एक बार फिर ऑफिस की टाइमिंग याद दिलाई है. सामान्य प्रषासन विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. इसमें कहा गया है कि कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएं.

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5 दिन काम फिर भी समय पर नहीं पहुंचते

हफ्ते में 5 दिन काम होने के बाद भी लगातार कर्मचारी अधिकारियों के समय पर ऑफिस न पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं. कई कर्मचारी अधिकारी 10 बजे के स्थान पर सुबह 11 बजे तक ऑफिस पहुंच रहे हैं. जिलों और संभाग के कार्यालयों के अलावा राजधानी के बड़े सरकारी कार्यालयों में भी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं, इसको देखते हुए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर सभी विभागों के प्रमुख, सभी संभाग के आयुक्त, कलेक्टर्स, जिला पंचायत सीईओं को पत्र जारी कर कहा है कि प्रतिदिन कार्यालय शुरू होने के निर्धारित समय 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएं और अपने अधीनस्थों को भी इसे लागू कराएं.

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अब नहीं चलेगी लेटलतीफी

मध्य प्रदेश में अब सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों की अब लेटलतीफी नहीं चलेगी. सीएम मोहन यादव ने आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजिमों को समय पर दफ्तर पहुंचना है. अभी सरकारी दफ्तरों का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है. लेकिन कर्मचारी और अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंचे और घर जाने की भी उन्हें जल्दी होती है. लेकिन अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी. सरकार ने आदेश के मुताबिक, अधिकारी को अब 10 बजे ही ऑफिस पहुंचना होगा और 6 बजे ही ऑफिस से घर के लिए निकल सकते हैं.

छुट्टी की पहले से देना होगी जानकारी

अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी समय पर नहीं आया, या 15 मिनट लेट हुआ तो हाल्फ डे लगाया जा सकता है. लेकिन इसकी अभी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसके अलावा यदि कोई छुट्टी लेना चाहता है तो उसे पहले जानकारी देना होगा. तत्काल छुट्टी मांगने पर अवकाश की परमिशन नहीं दी जाएगी.

Last Updated : Jun 26, 2024, 4:21 PM IST
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