भोपाल। मध्य प्रदेश में गोवंश की तस्करी करते पकड़े जाने पर अब वाहन भी राजसात होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट में मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अनुमोदन कर दिया गया. इस अधिनियम के तहत कलेक्टरों को वाहन राजसात करने के अधिकार दे दिए गए हैं. अभी तक सिर्फ गोवंश तस्करी के मामलों में गोवंश को ही जब्त किया जाता था. उधर कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया गया. इसमें मंत्री वेतन भत्तों पर लगने वाला टेक्स खुद भरेंगे. उधर मंत्रियों के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी वेतन भत्तों पर लगने वाला इनकम टेक्स खुद ही भरने का निर्णय लिया है. उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है.
गोवंश का अवैध परिवहन करते हुए जो वाहन पकड़े जाएंगे, उन्हें राजसात किया जाएगा। #DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/NT2YX8tIwn
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 1, 2024
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर हरी झंडी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री चैंबर में कैबिनेट की बैठक की गई. कैबिनेट की बैठक में कई विधेयकों को अनुमोदन दे दिया गया.
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024 का अनुमोदन कर दिया गया. इस विधेयक में नलकूप खनन के बाद उन्हें खुला छोड़े जाने पर जिम्मेदारी तय की गई है. सरकार के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अभी तक नलकूप खनन खुले छोड़े जाने पर इस पर जिम्मेदारी तय नहीं थी, लेकिन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि खुदाई करने वाली खनन एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि उसे ठीक से बंद करे. जिस भूमि पर खनन हुआ है, उस भूमि मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह खुला न रहे. यदि उसने नलकूप बंद नहीं किया तो उस पर भी कार्रवाई होगी. इस तरह का नियम बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा.
कैबिनेट की बैठक में एमपी मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024 और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अनुमोदन कर दिया गया.