चंडीगढ़: हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित करने के लिए चुनावी साल में सीएम मनोहर लाल लागतार अधिकारियों के साथ बैठक के योजना तैयार कर रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार, 7 फरवरी को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल्द से जल्द ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं. ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सकें. सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी.
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक: सीएम मनोहर लाल ने बुधवार, 7 फरवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल्द से जल्द ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए. ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किये जा सकें. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की चाहे वह आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करें. बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए.
हरियाणा में ईएसआईसी अस्पताल के लिए जमीन आवंटन: बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े बीमाकृतों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्ठ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न जिलों में ईएसआईसी डिस्पेंसरी के निर्माण के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत करनाल जिले में तरावड़ी और घरौंडा, अंबाला में मुलाना, गुरुग्राम में फरूखनगर, झज्जर जिले में दादरी तोय और झाड़ली, रेवाड़ी जिले में कोसली, यमुनानगर जिले में छछरौली, चरखी दादरी और बरसात रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित की जाएंगी. इसके साथ ही हिसार में लगभग 100 बेड की सुविधाओं वाला ईएसआईसी अस्पताल भी बनाया जाएगा. इसके लिए पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है.
अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को नौकरी: सीएम मनोहर लाल के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी प्रदान की गई है. इस नीति के तहत अब जनहित में विकास कार्यों के लिए एचएसवीपी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को 50 फीसदी दर पर जमीन आवंटित की जाएगी. हालांकि, यह नियम केवल विभागों पर ही लागू होगा. बोर्ड और निगमों को निर्धारित दरों पर ही जमीन का आवंटन किया जाएगा. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दी गई.
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