जींद: हरियाणा के जींद में सीएम फ्लाइंग तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की. इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने नरवाना ने अनधिकृत खाद तथा दवाओं के स्टॉक रखने की सूचना पर माल गोदाम रोड पर फर्म के गोदाम पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान गोदाम पर स्टॉक का रिकॉर्ड तो दुरुस्त मिला, लेकिन गोदाम की लोकेशन कृषि विभाग के रिकॉर्ड में नहीं मिला. जिस पर कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म को नोटिस जारी करते हुए कृषि उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की है. आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी.
गोदाम का रिकॉर्ड नहीं है रजिस्टर्ड: सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी नरवाना के पास अनाधिकृत खाद तथा दवाइयों का स्टॉक गोदाम में किया हुआ है. जिसके आधार पर सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर पवन, सतपाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. जिसमें कृषि विभाग के एसडीओ बलजीत सिंह, क्वालिटी इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल, बालमुकुंद को भी शामिल किया गया. टीम ने फर्म के माल गोदाम रोड स्थित गोदाम पर दस्तक दी. रिकॉर्ड जांचने पर यूरिया का रिकॉर्ड तथा बिल मशीन की एंट्री सही पाई गई. लेकिन गोदाम कृषि विभाग रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाया गया. जबकि गोदाम का रजिस्टर्ड होना और उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है.
कृषि विभाग करेगा कार्रवाई: जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कृषि विभाग की साइट पर होता है. गोदाम के लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर फर्म मालिक उन्हें दिखाने में नाकाम रहा. जिसमें कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर ने फर्म मालिक को नोटिस जारी कर कृषि विभाग के उपनिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की है. आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी. कृषि विभाग के क्वालिटी इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल ने बताया कि फर्म का गोदाम रजिस्टर्ड नही पाया गया.
तीन में से एक गोदाम नहीं था रजिस्टर्ड: जबकि गोदाम का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है. विभाग के पास गोदाम की लोकेशन भी होती है. गोदाम विभाग के पास रजिस्टर्ड नहीं पाया. फर्म का नोटिस जारी कर कार्रवाई की सिफारिश विभाग से की गई है. सीएम फ्लाइंग के डीएसपी रविंद्र कुमार ने बताया कि फर्म के तीन गोदाम थे. जिसमें से केवल दो रजिस्टर्ड थे. जबकि एक रजिस्टर्ड नहीं था. जिसकी जानकारी कृषि विभाग को भी नहीं थी. रिपोर्ट बना कर अधिकारियों को भेज दी गई है. आगामी कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी. अवैध स्टॉक रखने वालों के खिलाफ विभाग की मुहिम जारी रहेगी.
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