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सीएम भजनलाल को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र, 24 सितंबर को सुनवाई - CM Troubles Increased

CM Troubles Increased, जयपुर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है.

CM Troubles Increased
अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 12, 2024, 8:50 PM IST

जयपुर : जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है. सांवर मल चौधरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है. इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसे अदालत ने 10 सितंबर, 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी.

अग्रिम जमानत आदेश में शर्त लगाई गई थी कि भजनलाल बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगें. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल शर्मा जमानत की शर्त का उल्लंघन कर बिना अनुमति विदेश चले गए हैं और अभी भी विदेश में ही हैं. ऐसे में अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए. गौरतलब है कि वर्ष 2011 में गोपालगढ में हुई हिंसा के बाद भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान व अन्य स्थानीय थाने पहुंचे थे.

इसे भी पढ़ें - निशुल्क चिकित्सा कैंप में हुई लापरवाही के लिए राजकीय अस्पताल भी जिम्मेदार

मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी और भजन लाल शर्मा सहित अन्य ने वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी. जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए अदालत ने इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया था.

जयपुर : जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है. सांवर मल चौधरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है. इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसे अदालत ने 10 सितंबर, 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी.

अग्रिम जमानत आदेश में शर्त लगाई गई थी कि भजनलाल बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगें. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल शर्मा जमानत की शर्त का उल्लंघन कर बिना अनुमति विदेश चले गए हैं और अभी भी विदेश में ही हैं. ऐसे में अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए. गौरतलब है कि वर्ष 2011 में गोपालगढ में हुई हिंसा के बाद भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान व अन्य स्थानीय थाने पहुंचे थे.

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मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी और भजन लाल शर्मा सहित अन्य ने वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी. जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए अदालत ने इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया था.

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