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क्लाउड किचन संचालक 15 सितंबर से पहले करवा लें रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई - Cloud Kitchen in Haldwani

Haldwani Cloud Kitchen क्लाउड किचन कम पूंजी में शुरू हो जाता है, जिससे लोगों को घर बैठे ही रोजगार मिल जाता है. लेकिन अक्सर स्वच्छता मानकों को लेकर सवाल उठते रहते हैं. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी क्लाउड किचन संचालकों का उत्तराखंड शासन के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.

Registration of cloud kitchens made mandatory
क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 6, 2024, 8:34 AM IST

Updated : Sep 6, 2024, 8:39 AM IST

क्लाउड किचन संचालकों को करना होगा रजिस्ट्रेशन (Video- ETV Bharat)

हल्द्वानी: अगर आप क्लाउड किचन का संचालन कर रहे हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनधिकृत रूप से चल रहे क्लाउड किचन आपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा.

हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के सभी क्लाउड किचन ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. पंजीकरण के लिए आपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, रसोई में उपयोग किये जाने वाले पानी के पीने योग्य होने के संबंध में जांच रिपोर्ट और रसोईघर परिसर की नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना शामिल है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के आवेदन आए हैं. आवेदन की जांच की जा रही है. मानक पूरा करने पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि क्लाउड किचन ऐसे कमर्शियल भोजनालय हैं, जहां पर लोग खाना खाने नहीं आते हैं. बल्कि भोजन को डिलीवरी के लिए ही बनाया जाता है. हल्द्वानी में कई ऐसे क्लाउड किचन हैं. जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, सभी को निर्देशित किया गया है कि मानक के अनुसार अपने किचन का रजिस्ट्रेशन करा लें. उन्होंने कहा कि कई बार क्लाउड किचन में स्वच्छता मानकों और भोजन की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.

पढ़ें-देश के नामी मसालों के सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, नैनीताल में अभी तक लिए गए 20 मसालों के नमूने

क्लाउड किचन संचालकों को करना होगा रजिस्ट्रेशन (Video- ETV Bharat)

हल्द्वानी: अगर आप क्लाउड किचन का संचालन कर रहे हैं तो खबर आपके लिए जरूरी है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनधिकृत रूप से चल रहे क्लाउड किचन आपरेटरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसके तहत अब क्लाउड किचन के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा.

हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के सभी क्लाउड किचन ऑपरेटरों को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत 15 सितंबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने वाले ऑपरेटरों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. पंजीकरण के लिए आपरेटरों को रसोई परिचालन पते का वैध प्रमाण, फूड हैंडलर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पेयजल प्रमाण पत्र, रसोई में उपयोग किये जाने वाले पानी के पीने योग्य होने के संबंध में जांच रिपोर्ट और रसोईघर परिसर की नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना शामिल है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के आवेदन आए हैं. आवेदन की जांच की जा रही है. मानक पूरा करने पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि क्लाउड किचन ऐसे कमर्शियल भोजनालय हैं, जहां पर लोग खाना खाने नहीं आते हैं. बल्कि भोजन को डिलीवरी के लिए ही बनाया जाता है. हल्द्वानी में कई ऐसे क्लाउड किचन हैं. जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, सभी को निर्देशित किया गया है कि मानक के अनुसार अपने किचन का रजिस्ट्रेशन करा लें. उन्होंने कहा कि कई बार क्लाउड किचन में स्वच्छता मानकों और भोजन की क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं. जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है.

पढ़ें-देश के नामी मसालों के सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, नैनीताल में अभी तक लिए गए 20 मसालों के नमूने

Last Updated : Sep 6, 2024, 8:39 AM IST
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