जयपुर. सिविल न्यायालय-दक्षिण महानगर प्रथम की लिंक कोर्ट ने अग्रवाल समाज समिति के 19 मई को हुए चुनाव परिणाम जारी करने पर लगाई अंतरिम रोक 27 मई तक बरकरार रखी है. वहीं मामले में पक्षकार बनने वाली अर्जियों पर भी इसी दिन सुनवाई तय की है. अदालत ने यह आदेश आनंद गुप्ता व अन्य के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया.
सुनवाई के दौरान समिति व अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता रमेश चन्द शर्मा व पवन शर्मा ने कहा कि चुनाव परिणाम जारी करने पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए. जिसके जवाब में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि अंतरिम रोक हटाई जाए. यह लिंक कोर्ट है और मामले में सुनवाई कर रही कोर्ट की पीठासीन अधिकारी ही इस केस को सुनेंगी. मामले में अन्य कई प्रार्थना पत्र भी दायर हैं और उन पर भी सुनवाई होनी है, इसलिए चुनाव परिणाम पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाया जाए.
वहीं, चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने पक्षकार बनने के लिए दायर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि वे भी मामले में उचित पक्षकार हैं. समिति के इन चुनावों में चुनाव समिति के ही एक ग्रुप ने फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए चुनाव परिणाम पर रोक यथावत रखी जाए. इसके अलावा वादी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की गुहार की है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने चुनाव के परिणाम घोषित करने पर लगी अंतरिम रोक को 27 मई तक बढ़ा दिया है.