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नवजात बेटी को 1.50 लाख रुपये में बेचने वाला पिता गिरफ्तार, अपहरण की कहानी निकली झूठी

बच्ची के अपहरण की कहानी निकली झूठी. एसओजी एवं थाना मारकुण्डी पुलिस ने पहले पांच लोगों को किया था गिरफ्तार.

पुलिस की गिरफ्त में बेटी को बेचने वाला पिता.
पुलिस की गिरफ्त में बेटी को बेचने वाला पिता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 16, 2024, 10:59 PM IST

चित्रकूट : मारकुण्डी थाना क्षेत्र से 11 अक्टूबर को एक नवजात बच्ची के अपहरण केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. नवजात के अपहरण मामले में नवजात के बेचने के मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार बच्ची के पिता ने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी. इस मामले में आरोपी ने 1 लाख 50 हजार रुपयों में नवजात बच्ची का सौदा किया था. इसके एवज में उसने एडवांस में 10 हजार रुपये लिए थे.

मारकुण्डी पुलिस के अनुसार बीते 11 अक्टूबर को वादी सुनील कुमार बसोर पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डोडामाफी ने थाना मारकुण्डी में नवजात बच्ची के अपहरण की सूचना दी थी. उसके अनुसार एक कार में तीन लोग व एक महिला स्वास्थकर्मी बनकर उसकी बच्ची का टीकाकरण और 50 हजार रुपये अनुदान दिलाने के बहाने अपहरण कर लिया है. इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में धारा 137 (2), 319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था.


मामले में 13 अक्टूबर को एसओजी एवं थाना मारकुण्डी पुलिस द्वारा पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान नवजात बच्ची को बरामद किया गया था. जांच से यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि बच्ची के पिता ने ही बच्ची को 1 लाख 50 हजार रुपयों में बेचा था. अभियुक्तों के कब्जे से नवजात बच्ची की बरामदगी एवं खरीद फरोख्त की बात प्रकाश में आने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 81, 84, 87 जेजे एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी. बुधवार दोपहर पुलिस ने बच्ची के पिता सुनील कुमार बसोर को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से बच्ची को बेचने की एडवांस की धनराशि 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं.

चित्रकूट : मारकुण्डी थाना क्षेत्र से 11 अक्टूबर को एक नवजात बच्ची के अपहरण केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. नवजात के अपहरण मामले में नवजात के बेचने के मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार बच्ची के पिता ने ही अपहरण की झूठी कहानी रची थी. इस मामले में आरोपी ने 1 लाख 50 हजार रुपयों में नवजात बच्ची का सौदा किया था. इसके एवज में उसने एडवांस में 10 हजार रुपये लिए थे.

मारकुण्डी पुलिस के अनुसार बीते 11 अक्टूबर को वादी सुनील कुमार बसोर पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी डोडामाफी ने थाना मारकुण्डी में नवजात बच्ची के अपहरण की सूचना दी थी. उसके अनुसार एक कार में तीन लोग व एक महिला स्वास्थकर्मी बनकर उसकी बच्ची का टीकाकरण और 50 हजार रुपये अनुदान दिलाने के बहाने अपहरण कर लिया है. इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में धारा 137 (2), 319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था.


मामले में 13 अक्टूबर को एसओजी एवं थाना मारकुण्डी पुलिस द्वारा पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान नवजात बच्ची को बरामद किया गया था. जांच से यह तथ्य प्रकाश में आए थे कि बच्ची के पिता ने ही बच्ची को 1 लाख 50 हजार रुपयों में बेचा था. अभियुक्तों के कब्जे से नवजात बच्ची की बरामदगी एवं खरीद फरोख्त की बात प्रकाश में आने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 81, 84, 87 जेजे एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी. बुधवार दोपहर पुलिस ने बच्ची के पिता सुनील कुमार बसोर को भी गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से बच्ची को बेचने की एडवांस की धनराशि 10 हजार रुपये बरामद किए गए हैं.

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