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छिंदवाड़ा में महिला ने BJP के लिए किया प्रचार तो पति ने तीन तलाक बोलकर तोड़ लिया रिश्ता - Chhindwara triple talaq - CHHINDWARA TRIPLE TALAQ

छिंदवाड़ा में महिला ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया तो उसके पति ने मारपीट कर उसे तीन तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया. पुलिस ने महिला के पति, सास व ननद के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Chhindwara triple talaq
महिला ने बीजेपी के लिए किया प्रचार तो पति ने बोला तीन तलाक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 24, 2024, 1:43 PM IST

छिंदवाड़ा। शहर में एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी की सदस्यता लेकर भाजपा का प्रचार किया तो उसका पति नाराज हो गया. नाराज पति ने 8 साल पहले हुई शादी को तीन तलाक कहकर तोड़ दिया. महिला ने पति व ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है.

महिला ने बीजेपी उम्मीदवार को दिया वोट

थाना कोतवाली के टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया "पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से प्रभावित होकर उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दिया. इससे पहले उसने बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था. इससे महिला का पति, सास व ननद नाराज हो गए. इसके बाद पति ने मारपीट करने के साथ तीन तलाक कहकर उससे रिश्ता तोड़ लिया."

महिला की 8 साल पहले हुई थी शादी

महिला ने बताया "8 साल पहले उसका निकाह अब्दुल आशिफ मंसूरी से हुआ. शादी के बाद से पति, सास व चार ननद मायके से दहेज में 5 लाख रुपए लाने का दबाव बनाकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने लगे. उसे घर से निकाल दिया गया. वह बेटे के साथ किराए के मकान में रह रही है. इस दौरान पति अब्दुल आशिफ मंसूरी ने उसके साथ मारपीट कर तीन तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ लिया."

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पति के साथ ही 3 लोगों के खिलाफ केस

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता पति अब्दुल आशिफ मंसूरी समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.

छिंदवाड़ा। शहर में एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी की सदस्यता लेकर भाजपा का प्रचार किया तो उसका पति नाराज हो गया. नाराज पति ने 8 साल पहले हुई शादी को तीन तलाक कहकर तोड़ दिया. महिला ने पति व ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है.

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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता पति अब्दुल आशिफ मंसूरी समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों से जल्द ही पूछताछ की जाएगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.

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